पूर्व महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत तीन को 20 साल की सजा, देखें क्यों

हरिभूमि न्यूज. जींद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने चरस तस्करी के जुर्म में दो लोगों को 20-20 वर्ष के कारावास तथा दो-दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि तस्करी में शामिल महिला को 15 वर्ष का कारावास तथा डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को 18 माह से दो वर्ष तक अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सफीदों थाना पुलिस 16 दिसम्बर 2017 को गांव टोडीखेड़ी मोड के निकट वाहनों की जांच कर रही थी। पुलिस कर्मियों ने पानीपत की तरफ से आ रही एक कार को रूकवाकर तलाशी ली तो उसमें से चरस बरामद हुई। जिसका वजन 4.490 किलोग्राम पाया गया। कार सवार लोगों की पहचान गांव बुढ़ाखेड़ा लाठन हाल आबाद अर्बन एस्टेट जींद निवासी कांग्रेसी नेत्री रीतू लाठर, गांव जैजैवंती निवासी सुरेंद्र उर्फ मंगल, गांव झांझ खुर्द निवासी राजेंद्र उर्फ जिंद्र के रूप में हुई थी। रितू लाठर पूर्व में महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रह चुकी है। जिस गाड़ी में चरस को तस्करी कर लाया जा रहा था वह गाड़ी रितू लाठर की थी। शहर थाना सफीदों पुलिस ने महिला कांग्रेस नेत्री रितू लाठर, सुरेंद्र उर्फ मंगल तथा राजेंद्र उर्फ जिंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने सुरेंद्र उर्फ मंगल, राजेंद्र उर्फ जिंद्र को 20-20 वर्ष का कारावास तथा दो-दो लाख रुपये का जुर्माना। जबकि रितू लाठर को 15 वर्ष का कारावास तथा डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को 18 माह से दो वर्ष तक अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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