वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाने वालों को जागरूक कर रही ट्रैफिक पुलिस, इसके बाद होगी कार्रवाई

हरिभूमि न्यूज. कैथल
ट्रैफिक पुलिस द्वारा डीएसपी दलीप सिंह की अगुवाई में वाहनों में प्रेशर हार्न लगाने वाले चालकों को जागरुक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा 3 दिन के लिए विशेष मुहीम चलाई जा रही है, जिसके दौरान अपनी बाइक व अन्य वाहनों पर इस प्रकार के हॉर्न लगाने वाले चालकों के कोई चालान ना करके उन्हें नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
अभियान के तहत 25 फरवरी को थाना प्रबंधक यातायात सबइंस्पेक्टर मुखत्यार सिंह की अगुवाई में ट्रैफिक पुलिस द्वारा पेहवा चौक, करनाल चौक, जीद बाईपास नाका सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर लगभग 250 दुपहिया व हल्के वाहन चालकों को जागरूक किया गया। जिसके दौरान कुछ मनचले दुपहिया वाहन चालकों के हॉर्न पुलिस द्वारा उतार कर जब्त कर लिए गए जबकि सीनियर सिटीजनों सहित अन्य चालकों द्वारा अपने वाहन से हॉर्न उतारने के लिए दिए गये आश्वासन उपरांत उनकों चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।
वाहनों में प्रैशर हॉर्न लगाने वाले चालकों को जागरुक करने हेतू ट्रैफिक पुलिस द्वारा 3 दिन के लिए चलाई गई विशेष मुहीम,प्रैशर हॉर्न से ध्वनी प्रदूषण होने के अतिरिक्त कई बार असामान्य हॉर्न की आवाज से बना रहता है दुर्घटना का अंदेशा@police_haryana@DGPHaryana @igkarnal@lokender_IPS pic.twitter.com/D9bM92CWS8
— Kaithal Police (@police_kaithal) February 25, 2021
पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि काफी चालक अपनी बाइक सहित अन्य वाहनों कंपनी द्वारा लगाए गये हॉर्न को वाहन से उतवा कर विभिन्न प्रकार की आवाजे निकालने वाले तथा असामान्य आवाज पैदा करने वाले प्रेशर हॉर्न लगवाए हुए है। जिनके द्वारा सडक एवं कालोनीयों में वाहन चलाते समय हॉर्न बजाने पर भारी ध्वनि प्रदूषण फैलता है। इसके अतिरिक्त उक्त वाहन के आसपास चल रहे पैदल राहगीर तथा वाहन चालक असामान्य आवाज कारण हड़बड़ा जाते है, जिससे कई बार कोई अप्रिय दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। जिनकी रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा इस प्रकार के म्यूजिकल व प्रेशर हॉर्न लगवाए वाहन चालकों को पुलिस द्वारा 25 से 27 फरवरी तक विशेष मुहिम चलाकर जागरूक किया जा रहा है।
एसपी ने बताया कि इसके बाद उक्त प्रेशर हॉर्न व असामान्य हॉर्न युक्त वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके अंतर्गत चालक को कम से कम 10 हजार रुपये का चालान भरना होगा।
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