स्वामित्व योजना : 20 साल पुराने किरायेदार अब मालिकाना हक लेने के लिए 30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन

हरिभूमि न्यूज. यमुनानगर
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत नगर निगम की संपत्ति पर मालिकाना हक लेने के लिए किरायेदार अब 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत शहर में निगम की दुकान, मकान व अन्य संपत्ति पर 20 साल व इससे अधिक समय से काबिज 1545 किरायेदार योजना के पात्र हैं। मालिकाना हक लेने के लिए किरायेदार पहले 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते थे। लेकिन अब इसकी समय अवधि योजना शुरू होने के बाद से तीन माह तक बढ़ा दी गई है। यानि अब पात्र 30 सितंबर तक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
नगर निगम यमुनानगर के आयुक्त अजय सिंह तोमर व संयुक्त आयुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गत जून माह में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना शुरू की थी। योजना के तहत स्थानीय निकायों की दुकानों व मकानों पर लीज व किराये पर रहने वाले उन तमाम लोगों को मालिकाना हक देने का फैसला किया गया था। जो कम से कम 20 साल से इस प्रॉपर्टी पर काबिज हैं। 31 दिसंबर 2020 को 20 साल पूरे होने की अवधि मानी गई है। यानी उनकी लीज एक जनवरी 2000 से पहले की होनी चाहिए। जो व्यक्ति 50 साल से ऐसी प्रॉपर्टी पर काबिज हैं, उन्हें रजिस्ट्री कराते समय कलेक्टर रेट पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 40 साल से काबिज व्यक्ति को 40 फीसदी, 30 साल से काबिज लोगों को 30 फीसदी और 20 साल से काबिज व्यक्तियों को 20 फीसदी छूट कलेक्टर रेट में मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति 100 साल से काबिज है तो उसे भी कलेक्टर रेट में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
सरकार की इस योजना के तहत नगर निगम एरिया के कुल 1545 लोग पात्र मिले हैं। जिनमें से अब तक 216 लोग आवेदन करवा चुके है। आवेदन करने की तारीख बढ़ने से अब बाकी लोग भी योजना का लाभ उठा सकेंगे। योजना के तहत पंजीकरण व आवेदन करवाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वह नगर निगम कार्यालय में बनाए गए हेल्प डेस्क से मदद ले सकता है।
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