नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में बीस साल की कैद, साढ़े 35 हजार रुपये लगा जुर्माना

हरिभूमि न्यूज. जींद : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को बीस वर्ष का कारावास और साढ़े 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत मे दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा, DLSA पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना सफीदों की एक महिला ने एक अप्रैल 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गत 31 मार्च को उसकी 15 वर्षीय बेटी संदिग्ध परिस्थितियों के चलते गांव से गायब हो गई। आस-पास तलाशने तथा पूछताछ करने पर उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। महिला ने आरोप लगाया कि गांव के ही मोहन पाल ने उसकी बेटी का अपहरण किया हुआ है। सदर थाना सफीदों पुलिस ने महिला की शिकायत पर मोहन पाल के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद कर आरोपित सोहन पाल को गिरफ्तार कर लिया था। साथ में पुलिस ने सोहन पाल के खिलाफ दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
वीरवार काे जिला एवं सत्र न्यायधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने सोहन पाल को 20 वर्ष का कारावास तथा साढ़े 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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