पर्स छीना-झपटी करने के मामले में दो आरोपियों 5-5 साल कारावास, 30 हजार का जुर्माना

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आशु कुमार जैन की अदालत ने पर्स छीना-झपटी करने के आरोपी नीरज शर्मा पुत्र महेन्द्रपाल वासी श्याम कालोनी थानेसर कुरुक्षेत्र व महेन्द्रपाल पुत्र अमृतपाल वासी श्याम कालोनी थानेसर हाल वासी मसीता हाउस थानेसर जिला कुरुक्षेत्र को 5 साल कारावास व 30/30 हजार रुपये जुर्मार्न की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी श्रीमति शशि भोरिया ने बताया कि 3 जुलाई 2021 को सेक्टर-13 कुरुक्षेत्र वासी एक महिला ने थाना शहर थानेसर पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह अपनी माता के साथ सेक्टर-13 कुरुक्षेत्र की मार्किट में सामान लेने के लिए गई थी ।
जब वह तथा उसकी माता मार्किट के नजदीक चौराहे पर पहुंची तो एक मोटर साईिकल पर दो नौजवान युवक आए और उसके हाथ से उसका पर्स छीनकर मौका से फरार हो गए। शिकायत पर थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज करके मामले की जाँच उप निरीक्षक महेन्द्र सिंह को सौंपी गई। बाद में मामले की जांच अपराध अन्वेषण शाखा-1 को सौपी गई। अपराध अन्वेषण शाखा-1 द्वारा मामले के आरोपी नीरज शर्मा व महेन्द्रपाल को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर पर्स छीना-झपटी करने के आरोपी नीरज शर्मा व महेन्द्रपाल को सजा सुनाई।
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