अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को हुई 20 वर्ष कैद

जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में दो दोषियों को 20-20 वर्ष का कारावास तथा 24-24 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पिल्लूखेड़ा थाना इलाके के एक व्यक्ति 30 सितंबर 2013 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 29 सितंबर शाम को उसकी बेटी घूमने के लिए बाहर निकली थी। उसी दौरान गांव के ही पवन ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और गाड़ी में डाल कर खेतों में ले गए। जहां पर गांव का ही नरेंद्र मौजूद था। दोनों ने उसकी बेटी के साथ सामुहिक दुष्कर्म किया। काफी देर तक बेटी के न लौटने पर जब वे ढूंढते हुए खेतों में पहंुचे तो उसकी बेटी गंभीर हालात में पड़ी हुई थी।
पूछताछ करने पर उसकी बेटी ने दोनों द्वारा सामुहिक दुष्कर्म करने की बात बताई। पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने पीडि़ता के पिता की शिकायत पर दोनों के खिलाफ अपहरण, सामुहिक दुष्कर्म करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने पवन तथा नरेंद्र को को 20-20 वर्ष का कारावास तथा 24-24 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS