सोनीपत : स्कूल बस चालक के दो हत्यारों को उम्रकैद, दो को ढाई-ढाई साल की सजा, जानें क्या था मामला

सोनीपत : स्कूल बस चालक के दो हत्यारों को उम्रकैद, दो को ढाई-ढाई साल की सजा, जानें क्या था मामला
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गांव रहमाणा निवासी रणबीर ने 25 जुलाई को पुलिस से शिकायत देकरब बताया था कि उसका भाई जितेंद्र (40) गांव रतनगढ़ स्थित सर छोटूराम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बस चालक था। स्कूल से लौटते समय उसकी हत्या कर दी गई थी।

हरिभूमि न्यूज : सोनीपत

मोहाना थाना क्षेत्र के गांव करेवड़ी-सोनीपत सड़क मार्ग पर छुट्टी के बाद बच्चों को गांवों में छोड़कर वापिस स्कूल लौट रहे चालक की बेरहमी से चाकुओं व कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने के आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा व दो को ढाई-ढाई साल कैद की सजा सुनाई हैं। अदालत ने दो दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

गांव रहमाणा निवासी रणबीर ने 25 जुलाई को पुलिस से शिकायत देकरब बताया था कि उसका भाई जितेंद्र (40) गांव रतनगढ़ स्थित सर छोटूराम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बस चालक था। वह स्कूल से बस में बच्चों को लेकर करेवड़ी गांव में छोड़ने गया था। बस पर गांव करेवड़ी का ही सहायक था। वापस आते हुए वह भी गांव में ही उतर गया। जितेंद्र अकेला बस लेकर वापस स्कूल की तरफ आ रहा था। करेवड़ी फाटक से आगे जाने के बाद अचानक बाइक सवार तीन युवकों ने उसे रुकवा लिया। बस को साइड में रोककर जब जितेंद्र बस से उतरा तो बाइक सवार युवकों ने उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था।

मामले की सूचना मोहाना थाना पुलिस को दी गई। साथ ही घायल जितेंद्र को खानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया। वहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के भाई रणबीर के बयान पर मामला दर्ज कर साहिल, अनुज को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपितों को शरण देने के आरोप में रविंद्र उर्फ भोला व दिनेश उर्फ टोनी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था।

मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे आरपी गोयल की अदालत ने आरोपित साहिल व अनुज को धारा-302 व 34 में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने आरोपित रविंद्र उर्फ भोलू व दिनेश उर्फ टोनी को आईपीसी की धारा-216 में दोषी मानते हुए ढाई-ढाई साल की सजा सुनाई है।

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