नाबालिग से दुष्कर्म : कोर्ट ने दो लोगों को सुनाई 27 साल की सजा, 20़19 में दर्ज हुआ था केस

हरिभूमि न्यूज : भिवानी
नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपितों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को भिवानी की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 27 साल (धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 वर्ष की सजा व छह पोस्को एक्ट के तहत 20 वर्ष) कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दुष्कर्मियों पर कुल 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपितों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
इस मामले में थाना लोहारू ने वर्ष 2019 में केस दर्ज किया था। करीब 3 साल तक उक्त मामले की सुनवाई न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2019 में नाबालिक ने थाना लोहारू पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें आरोपितों के द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। थाना लोहारू पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया। इसके बाद नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष ब्यान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था।
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