नियम 134-ए : अलॉट स्कूलों में विद्यार्थियों को 24 दिसंबर तक दाखिला लेना होगा

नियम 134-ए : अलॉट स्कूलों में विद्यार्थियों को 24 दिसंबर तक दाखिला लेना होगा
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छात्र 134-ए की वेबसाइट पर जाकर भी अपना पंजीकरण संख्या डालकर स्कूल ॲलाटमेंट पता कर सकते हैं। 134-ए के तहत निजी स्कूलों को 10 प्रतिशत सीटें बीपीएल परिवार वह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है।

हरिभूमि न्यूज. बहादुरगढ़

शिक्षा विभाग (Education Department) द्वारा नियम 134ए के तहत ली गई स्क्रीनिंग परीक्षा का रिवाइज परिणाम घोषित करने के साथ ही स्कूल अलॉट कर मोबाइल पर मैसेज भेजे गए हैं। इसके अलावा छात्र 134-ए की वेबसाइट पर जाकर भी अपना पंजीकरण संख्या डालकर स्कूल ॲलाटमेंट पता कर सकते हैं। इन छात्रों को अलॉट स्कूलों में 24 दिसंबर तक दाखिला लेना होगा। इसके बाद छात्रों का दाखिला नहीं किए जाने की बात शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कही हैं।

बता दें कि रविवार 5 दिसंबर को शहर के 6 परीक्षा केंद्रों पर नियम 134-ए के तहत स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित हुई थी। इसमें कुल 1953 में से 1840 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इसका परिणाम पहले 15 दिसंबर को घोषित किया गया। फिर इसे रद कर 16 दिसंबर को रिवाइज रिजल्ट घोषित किया गया।

अभिभावकों को जब पता चला कि परिणाम घोषित हो गया तो वे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में परिणाम जानने के लिए पहुंचे। यहां पर अधिकारियों ने उन्हें बताया कि परिणाम का मैसेज मोबाइल पर ही आया है। इसके अलावा 134-ए की वेबसाइट पर भी अपना परिणाम देखा जा सकता है। गौरतलब है कि 134-ए के तहत निजी स्कूलों को 10 प्रतिशत सीटें बीपीएल परिवार वह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। अब जिन छात्रों को स्कूल अलॉट हो गया है, वे 24 दिसंबर तक उस स्कूल में जाकर दाखिला ले सकते हैं।

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