Sukanya Samriddhi Yojana : सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं का किसी भी डाकघर में खुलवा सकते हैं खाता, जानें क्या हैं लाभ

Sukanya Samriddhi Yojana : बालिकाओं के अच्छे भविष्य के लिए भारतीय डाक विभाग द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं का जिले के किसी भी डाकघर में खाता खुलवाया जा सकता है। क्योंकि माता-पिता द्वारा इस खाते में जोड़ा गया पैसा बालिका को अपने जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करेगा।
कैथल की डीसी डॉ. संगीता तेतरवाल ने बताया कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को गति देने के लिए डाक विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत खाता कम से कम 250 रुपये में खोला जा सकता है। एक वर्ष में अधिक से अधिक खाते में एक लाख 50 हजार रुपये जमा करवाए जा सकते हैं। सरकार द्वारा जमा राशि व परिपम्ता राशि पर इनकम टैक्स में छूट दी गई है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी की आयु 18 वर्ष की होने के बाद जब भी शादी करें, खाता बंद करवा सकते है। विवाह से एक माह पहले या तीन महीने बाद तक खाता बंद करवाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत माता-पिता अपनी बेटी की शिक्षा, शादी हेतू थोड़ा-थोड़ा करके पैसा जमा करवाकर चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा जोड़ सकते है। इस योजना के तहत दसवीं की परीक्षा पास करने तथा 18 वर्ष की आयु होने पर लडकी की पढ़ाई/शिक्षा के लिए आधा पैसा भी निकाल सकते है तथा शेष राशि शादी के समय निकाली जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता या पिता का फोटो, आईडी तथा रिहायशी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
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