कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान पोर्टल पर अपलोड करें बिल व संबंधित दस्तावेज

कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान पोर्टल पर अपलोड करें बिल व संबंधित दस्तावेज
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जिन किसानों ने फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत व्यक्तिगत किसान व कस्टम हायरिंग सेन्टरों के लिए फसल अवशेष प्रंबधन हेतु कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने के लिए 02 नवंबर से 06 नवंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन किया था और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है।

हरिभूमि न्यूज. सोनीपत

उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा कि जिन किसानों ने फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत व्यक्तिगत किसान व कस्टम हायरिंग सेन्टरों के लिए फसल अवशेष प्रंबधन हेतु कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने के लिए 02 नवंबर से 06 नवंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन किया था और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। वे सभी किसान 10 नवंबर तक अपने कृषि यंत्रों के बिल व संबंधित दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करें ताकि समय पर किसानों को विभाग द्वारा अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जा सके।

उपायुक्त ने किसानों से आह्वान किया है कि ये आधुनिक कृषि यंत्र पराली प्रबंधन में बहुत महत्वपुर्ण योगदान दे रहे हैं। यही कारण है कि सरकार अधिक से अधिक किसानों तक यह कृषि यंत्र पहुंचाने के लिए सभी आवेदक किसानों को अनुदान के लिए चयनित किया गया है व अधिक से अधिक कस्टम हायरिंग सेन्टरों की स्थापना की जा रही है। अत: किसान ज्यादा से ज्यादा सरकार की अनुदान योजना का लाभ उठायें व इन कृषि यंत्रों के उपयोग से फसल अवशेषों का उचित प्रबधन करके आग लगाने की प्रवृति से बचें। सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डा ने बताया कि जिन पात्र किसानों कृषि यन्त्र की खरीद विभाग द्वारा अनुमोदित कृषि यन्त्र निमार्ताओं/उनके अधिकृत डीलर से कर ली है वे किसान 10 नवंबर तक कृषि यंत्र के ऑरिजिनेल कृषि यन्त्र का बिल, ई-वे बिल, स्वयं घोषणा पत्र व मशीन के साथ रंगीन फोटो लोकेशन सहित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें। इसके अलावा इन सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियां सहायक कृषि अभियन्ता, सोनीपत के कार्यालय में जमा करवानी आवश्यक है।

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