उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम 15 व 27 अप्रैल को करेगा उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम 15 व 27 अप्रैल को करेगा उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई
X
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य अप्रैल में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे।

कुरुक्षेत्र : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam) इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो। पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली विभाग द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य अप्रैल में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे।

निगम के प्रवक्ता ने बताया कि 15 अप्रैल को ऑपरेशन सर्कल कुरुक्षेत्र और 27 अप्रैल को ऑपरेशन डिवीजन शाहबाद (कुरुक्षेत्र) में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सीजीआरएफ टीम के सदस्य शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायत भी दर्ज करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा क्षेत्रीय दौरे को छोडक़र कार्यालय आने वाले उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण सीजीआरएफ मुख्यालय पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यत: बिलिंग, वोल्टेज़, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

Tags

Next Story