किरायेदारों और नौकरों का होगा वेरिफिकेशन, मकान मालिकों के लिए यह आदेश अनिवार्य

हरिभूमि न्यूज : रोहतक
जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत विभिन्न निषेद्य आज्ञा आदेश जारी किये है। यह आदेश जनहित में जारी किये गए है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत जिला की सीमा में मकान मालिकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपना मकान, रिहायशी, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान किराये पर देने अथवा घरों में सेवादार रखते समय इसकी सूचना संबंधित पुलिस थाना के एसएचओ को पंजीकृत डाक व व्यक्तिगत रूप से दें ताकि स्थानीय पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्तियों की जांच की जा सके।
जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार द्वारा जारी अन्य आदेश के तहत जिला की सीमा में स्थित सभी अखाडा मालिकों/संचालकों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे अपने अखाडों में रह रहे प्रत्येक खिलाड़ी की पूर्ण सूचना प्रदान करें ताकि उनकी जांच की जा सके। यह आदेश किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जारी किये गये है।
जिलाधीश द्वारा जारी अन्य आदेश के तहत जिला की सीमा में स्थित होटल, धर्मशाला, रैनबसेरा एवं सराय मालिकों/संचालकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे सभी आगंतुकों की प्रतिदिन विस्तृत सूचना स्थानीय पुलिस को दें ताकि पुलिस द्वारा जांच की जा सके।
जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार द्वारा जारी किये गये अन्य आदेश के तहत गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मानव रहित एरियल व्हीकल जैसे ड्रोन, ग्लाइडर्स, मानव रहित उडऩे वाली वस्तुओं, अन्य उडऩे वाली वस्तुओं तथा नगर निगम की सीमा में एरियल कवरेज पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये है।
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