बहादुरगढ़ में विजिलेंस का एक्शन : सेवानिवृत नायब तहसीलदार और रजिस्ट्री क्लर्क गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

बहादुरगढ़ में विजिलेंस का एक्शन : सेवानिवृत नायब तहसीलदार और रजिस्ट्री क्लर्क गिरफ्तार, जानें पूरा मामला
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राज्य विजिलेंस ब्यूरो को अक्टूबर-2017 में बिना एनओसी के रजिस्ट्री करने के बारे में शिकायत मिली थी। जिसकी पड़ताल शुरू की गई। रजिस्ट्रियों में धारा-7 ए की उल्लंघना पाई गई। सरकार को विभिन्न प्रकार के राजस्व का नुकसान हुआ।

हरिभूमि न्यूज : बहादुरगढ़

पांच वर्ष पूर्व विजिलेंस को शिकायत मिली थी कि बहादुरगढ़ तहसील में बिना एनओसी लिए रजिस्ट्रियां की जा रही हैं। इस पर उस समय जांच शुरू की गई। वर्ष 2017 में हुई 133 रजिस्ट्रयों की पड़ताल की गई तो डीटीपी से बिना एनओसी लिए की गई 20 रजिस्ट्री मिली। जबकि नगर परिषद की एनओसी के बगैर 89 रजिस्ट्रयां की गई थी। ये सभी अवैध कॉलोनियों में थी। इस पर 2019 में जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी गई थी। हालांकि कार्रवाई की अनुमति मई-2022 में मिलने के बाद 14 जुलाई को एफआईआर की गई। इसी क्रम में सोमवार को सेवानिवृत तहसीलदार और रजिस्ट्री क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बिना एनओसी 109 रजिस्ट्रियां

दरअसल, राज्य विजिलेंस ब्यूरो को अक्टूबर-2017 में बिना एनओसी के रजिस्ट्री करने के बारे में शिकायत मिली थी। जिसकी पड़ताल शुरू की गई। जांच में सामने आया कि तत्कालीन नायब तहसीलदार श्रीभगवान व रजिस्ट्री क्लर्क गणेश ने वसीका नवीस और प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलीभगत करके डीटीपी और नगर परिषद से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए अवैध कॉलोनियों में जमीन की टुकड़ों में रजिस्ट्री कर दी है। जबकि सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा था। सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए सौ से अधिक रजिस्ट्रियां की गई।

89 अवैध कॉलोनियों की थी

श्रीभगवान बहादुरगढ़ तहसील में 9 नवंबर 2016 से 25 फरवरी 2019 तक नायब तहसीलदार रहे। जबकि गणेश 15 मई 2017 से 27 सितंबर 2017 के अलावा 24 फरवरी 2018 से 7 अक्टूबर 2018 तक यहां रजिस्ट्री क्लर्क था। राज्य चौकसी ब्यूरो की रिपोर्ट में केवल वर्ष 2017 से संबंधित कुल 133 रजिस्ट्री खंगाली गई। इनमें से 32 में से 20 में डीटीपी से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था। जबकि शेष 101 रजिस्ट्रियों में से 89 रजिस्ट्रियां शहर की वैध कालोनियों की सूची से बाहर की थी। इनमें भी नगर परिषद से एनओसी नहीं ली गई थी।

14 को दर्ज हुई एफआईआर

इन सभी रजिस्ट्रियों में धारा-7 ए की उल्लंघना पाई गई। सरकार को विभिन्न प्रकार के राजस्व का नुकसान हुआ। बार-बार जारी किए गए निर्देशों की अवहेलना मिली। ब्यूरो ने यह रिपोर्ट 17 सितंबर 2019 को हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को भेजी थी। वहां से 31 मई 2022 को अनुमति मिलने पर 10 जून को राज्य चौकसी ब्यूरो के महानिदेशक ने कार्रवाई के आदेश दिए। जिसके आधार पर राज्य सतर्कता ब्यूरो ने 14 जुलाई 2022 को हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 की धारा 10 व 7ए, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम-1988 की धारा 13 के अलावा आईपीसी की धारा-166, 197, 198, 217 व 120 बी के तहत केस दर्ज किया था।

दोनों को किया गिरफ्तार

राज्य चौकसी ब्यूरो के डीएसपी सुमित कुमार ने सोमवार को सेवानिवृत नायब तहसीलदार श्रीभगवान को गिरफ्तार कर बहादुरगढ़ अदालत में पेश किया। जहां से उसे पूछताछ के लिए एक दिन के रिमांड पर लिया गया है। इसके बाद रजिस्ट्री क्लर्क गणेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को पूछताछ के बाद मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

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