विष्णु हत्याकांड : सभी आरोपितों पर आरोप तय, पूर्व विधायक बलबीर सिंह समेत 16 आरोपित कोर्ट में पेश

हरिभूिम न्यूज : रोहतक
एडीएसजे राकेश सिंह की कोर्ट में विष्णु हत्याकांड को लेकर सुनवाई हुई। पूर्व विधायक बलबीर सिंह समेत 16 आरोपित कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान दो आरोपितों की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई। सभी आरोपितों पर आरोप तय किए गए। कोर्ट ने अब गवाही शुरू कराने के लिए दो सितम्बर की तारीख दी है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशानुसार, केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ करनी होगी। 18 अगस्त को एडीएसजे राकेश सिंह की कोर्ट ने कलानौर के विष्णु हत्याकांड में आरोपित रहे 14 लोगों को राहत दी थी। उन्हें हत्या के मुकदमे से बाहर कर दिया गया था। पुलिस ने केस में 16 आरोपितों को जांच में निर्दाेष पाया था। जिसके खिलाफ बसाना के पूर्व सरपंच सीताराम राठी ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया था। दो आरोपितों को समन कर केस में शामिल होने के लिए आदेश दिए गए थे। अधिवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि सभी आरोपितों पर आरोप तय किए। दो आरोपितों को जमानत मिल गई है। गवाहों को नोटिस के लिए दो सितम्बर की तारीख दी गई है।
यह है मामला- मामले के अनुसार, पूर्व सरपंच सीताराम राठी ने 2011 में कलानौर थाना में केस दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि महम से इनेलो के पूर्व विधायक बलबीर सिंह अपने साथियों के साथ कलानौर की अनाज मंडी में आए थे। वहां पर किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया था, जिसमें पूर्व सरपंच के साले निगाना निवासी विष्णु की गोली लगने से मौत हो गई थी। पूर्व विधायक ने काफी दिनों के बाद पुलिस के समक्ष सरेंडर किया था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
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