हरियाणा में टीजीटी अंग्रेजी के 1035 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ़, हाईकोर्ट ने दी मंजूरी

हरियाणा के टीजीटी अंग्रेजी के 1035 पदों पर कई साल से रुकी हुई नियुक्तियों का हाईकोर्ट ने रास्ता साफ़ कर दिया है। सिंगल बेंच के फैसले खिलाफ और डबल बेंच में अपील के लंबित रहते सरकार ने पिछले साल जो इन नियुक्तियां के विज्ञापन को वापिस लिए जाने का जो निर्णय लिया था उसे भी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
जस्टिस जीएस संधावालिया एवं जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने इस मामले में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर कई अपील को ख़ारिज करते हुए यह आदेश दिए हैं। बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जुलाई 2015 में टीजीटी अंग्रेजी के 1035 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसके खिलाफ कई आवेदकों ने हाई क्युरट में याचिकाएं दायर कर कहा था कि अंग्रेजी इलेक्टिव को अंग्रेजी अनिवार्य विषय पर प्राथमिकता दी जाए। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इन सभी याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया था इस दौरान आयोग 2016 से 2020 तक आवेदकों के इंटरव्यू ले चूका था । इसके खिलाफ हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर कर दी गई डबल बेंच ने अपील पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी थी
लेकिन इन अपील के हाई कोर्ट में लंबित रहते ही पिछले साल फरवरी में नियुक्तियों के इस विज्ञापन को ही वापिस ले लिया था। इसके खिलाफ भी हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई और कहा गया कि जब मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है कैसे हाई कोर्ट में विचाराधीन विषय पर सरकार कोई निर्णय ले सकती है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अब इन सभी अपील और याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए सिंगल बेंच के फैसले को सही करार दे दिया है और साथ ही सरकार ने पिछले साल इन पदों के विज्ञापन को वापिस लिए जाने का जो निर्णय लिया था उसे भी रद्द करते हुए इन नियुक्तियों का रास्ता साफ़ कर दिया है ।
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