विधवा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मिल रहा तीन लाख रुपये तक लोन, ऐसे उठाएं लाभ

नूंह : आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का ऋण दिलवाने की योजना शुरू की गई है।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण दिलवाने की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपए तक व आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बुटीक, सिलाई कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला अचार इकाइयां खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य जिसको करने में महिलाएं सक्षम हो उन सभी कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि तीन वर्ष जो भी पहले होगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए महिला विकास निगम के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS