पत्नी के हत्यारे को फांसी की सजा, कैंची से काट दी थी गर्दन

पत्नी के हत्यारे को फांसी की सजा, कैंची से काट दी थी गर्दन
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अदालत ने कहा कि हत्या का यह तरीका बेहद वीभत्स है। ऐसे व्यक्ति का जीवित रहना समाज के हित में नहीं है। इसलिए उसे फांसी की सजा दी जा रही है।

फरीदाबाद। कैंची से गोदकर पत्नी की गर्दन धड़ से अलग कर हत्या के दोषी पति को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने फांंसी की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। दोषी ने पत्नी की गर्दन पर तब तक वार किए, जब तक कि उसकी गर्दन धड़ से अलग नहीं हो गई। अदालत ने माना कि हत्या का तरीका बेहद वीभत्स है। ऐसे व्यक्ति का जीवित रहना समाज हित में नहीं।

यह मुकदमा 17 मार्च 2018 को सेक्टर-23ए गुरुग्राम निवासी बृज शर्मा की शिकायत पर सूरजकुंड थाने में दर्ज हुआ था। दर्ज मुकदमे के अनुसार बृज शर्मा की बहन अंजू की शादी करीब 17 साल पहले हरि नगर आश्रम नई दल्लिी निवासी संजीव कौशिक के साथ हुई थी। संजीव कौशिक नगर निगम दल्लिी में नौकरी करते थे। वारदात से कुछ समय पहले ही वे ग्रीन फील्ड कालोनी में आकर रहने लगे थे। उनका एक बेटा भी है, तब उसकी उम्र 15 साल थी। संजीव कौशिक पत्नी अंजू के चरत्रि पर संदेह करता था। इसको लेकर उसके साथ मारपीट भी करता था। 17 मार्च 2018 को भी पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। उस वक्त उनका बेटा ग्रीन फील्ड कालोनी में ही ताऊ के घर पर था। गुस्से में संजीव ने कैंची से वार कर अंजू की गर्दन धड़ से अलग कर दी। कैंची से उसके सिर के भी टुकड़े कर दिए। टुकड़ों को पॉलीथिन में भरकर वह लाजपत नगर फ्लाईओवर पर फेंक आया। थोड़ी देर बाद जब बेटा घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा मिला। उसने ताऊ को सूचित किया। ताऊ ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने दरवाजा खोला तो अंदर अंजू की सिर कटी लाश पड़ी थी। मुकदमा तभी से अदालत में विचाराधीन था।

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