महिला से दुष्कर्म करने के जुर्म में दुष्कर्मी को दस वर्ष का कारावास, 12 हजार जुर्माना

हरिभूमि न्यूज. जींद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने लगभग पांच साल पहले घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को दस वर्ष का कारावास तथा 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना नरवाना क्षेत्र के एक गांव की एक महिला ने 16 जून 2017 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि चार मई रात को वह घर में अकेली थी। मध्यरात्रि गांव का रविंद्र उसके घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए फरार हो गया।
सदर थाना नरवाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर रविंद्र के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने रविंद्र को दस वर्ष का कारावास तथा 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS