हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना : 5 लाख से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को मिलेगा 3 लाख तक का ऋण

- हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में होगी सहायक
- योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रदान किया जाएगा ऋण
- हरियाणा की 18 से 60 वर्ष तक की महिलाएं योजना का उठा सकती है फायदा
Haryana Matrishakti Udyami Yojana : कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा ऐसी ही एक योजना आरंभ की गई है, जिसका नाम हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय 465/5 मदानो वाली गली अग्रसेन चौक मोहन नगर कुरुक्षेत्र और दूरभाष नंबर 01744-223658 पर संपर्क किया जा सकता है।
अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने बातचीत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना को आरंभ करने की घोषणा हरियाणा सरकार द्वारा बजट सत्र 2022-23 की घोषणा करते समय की गई थी। इस योजना के अंतर्गत परिवार पहचान पत्र के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण उद्यम स्थापित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल उन्ही महिलाओं को प्रदान किया जाएगा, जिनकी पारिवारिक आय 5 लाख रुपए या फिर इससे कम होगी। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋण की किस्त का समय पर भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 फीसदी ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जाएगी। इस ऋण के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगी एवं दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूचि में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोडक़र अन्य सभी गतिविधिंया शामिल है। इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत आटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा, टेक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सेलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो कॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान, फुड स्टॉॅल, आईसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हेंडलूम, बैग बनाना, कैंटीन सर्विस इत्यादि का अपना काम शुरु कर सकती है। इस योजना के लिए महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए, महिला की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, महिला की पारिवारिक आय 5 लाख रुपए वार्षिक से कम होनी चाहिए, आवेदक का नाम परिवार पहचान पत्र में होना अनिवार्य है। इसके साथ-साथ आवेदक के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भी होना जरूरी है। हरियाणा महिला विकास निगम कुरुक्षेत्र के जिला प्रबंधक विजय सैनी ने बताया कि इस योजना के तहत जिला कुरुक्षेत्र की 96 महिलाओं को कवर करने का लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS