Sukanya Samriddhi Yojana : सुकन्या समृद्धि योजना में हर महीने न्‍यूनतम 250 रुपये और साल में अधिकतम डेढ़ लाख रुपये निवेश कर सकते हैं, जानें खाता खोलने के नियम

Sukanya Samriddhi Yojana : सुकन्या समृद्धि योजना में हर महीने न्‍यूनतम  250 रुपये और साल में अधिकतम डेढ़ लाख रुपये निवेश कर सकते हैं, जानें खाता खोलने के नियम
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योजना के तहत 0 से 10 वर्ष तक की उम्र में बेटी का खाता खुलवाया जा सकता है। किसी भी अधिकृत बैंक की शाखा या डाकघर में इस स्कीम के लिए खाता खुलवा सकते हैं। अधिकतम दो बच्चियों के नाम पर खाता खुलवाया जा सकता है। अगर बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है और उसे पढ़ाई या उसकी शादी के लिए पैसों की जरुरत है तो जमा राशि की 50 फीसदी तक राशि निकाल भी सकते हैं। बेटी के 21 साल के होने पर खाते को बंद किया जा सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के तहत दस साल तक की आयु की बच्ची के नाम पर खाता खुलवाकर 15 साल तक निवेश किया जा सकता है। अधिकतम दो बच्चियों के नाम पर खाता खुलवाया जा सकता है।

चरखी दादरी के उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने बताया है कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई भी माता-पिता अपनी बेटी के नाम पर किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खाता खुलवा सकता है। अधिकतम दो बच्चियों के नाम पर खाता खुलवाया जा सकता है। अगर बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है और उसे पढ़ाई या उसकी शादी के लिए पैसों की जरुरत है तो जमा राशि की 50 फीसदी तक राशि निकाल भी सकते हैं। बेटी के 21 साल के होने पर खाते को बंद किया जा सकता है। इस योजना अंतर्गत मिलने वाली धनराशि बेटी की उच्च शिक्षा के लिए तथा उसके विवाह के समय सहायक सिद्ध होगी। आमजन को इस योजना का लाभ डाकघरों व बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत 0 से 10 वर्ष तक की उम्र में बेटी का खाता खुलवाया जा सकता है। किसी भी अधिकृत बैंक की शाखा या डाकघर में इस स्कीम के लिए खाता खुलवा सकते हैं। इसमें हर महीने कम से कम 250 रुपये और साल में अधिकतम 1.50 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं। लेकिन हर साल अपना खाता चालू रखने के लिए न्यूनतम निवेश बरकरार रखना होगा। योजना के अंतर्गत इस समय 7.6 फीसदी का ब्याज सरकार की ओर से मिलता है। हर साल न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं करने पर आपका अकाउंट डिस्कंटीन्यू कर दिया जाता है और न्यूनतम रकम के साथ 50 रुपये की जुर्माने के भुगतान के बाद इस अकाउंट को फिर से जारी रखा जा सकता है।

उन्होंने बताया कि जरुरत पड़ने पर बेटी की उच्च शिक्षा के लिए आंशिक राशि निकाली जा सकती है। इसके अलावा इंट्रा ऑपरेटेबल नेट बैंकिंग व इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से खाते में रुपये जमा करवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में खाते में माता.पिता व संरक्षक द्वारा किया निवेश धारा 80 सी के तहत आयकर से छूट भी मिलेगी।

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