Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana : मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए अब शादी से दो माह पूर्व कर सकते आवेदन, पहले यह था नियम

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana : मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए अब शादी से दो माह पूर्व कर सकते आवेदन, पहले यह था नियम
X
पहले आवेदक शादी की तिथि के छह माह बाद तक आवेदन कर सकता था। अब लाभपात्र आवेदक अब शादी के दो माह पहले ही आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

हरिभूमि न्यूज. जींद

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदत्त मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना(Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana) के आवेदन प्रक्रिया के लिए लाभपात्र आवेदक अब शादी के दो माह पहले ही आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। पहले आवेदक शादी की तिथि के छह माह बाद तक आवेदन कर सकता था परंतु अब आवेदक शादी की तिथि के तीन माह बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए अब 51 की जगह 71 हजार रुपये तक शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाएगी। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति, जनजाति व टपरीवास समुदाय के लोगों को अब 71 हजार मिलेंगें। बीपीएल श्रेणी की कन्याओं को व 1.80 लाख सालाना से कम आय वाले अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के परिवारों को इस योजना के तहत अब 11 की बजाय 31 हजार की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों, महिला खिलाड़िय़ों, विधवाओं, दिव्यांगों की लड़कियों की शादी के लिए अनुदान राशि देने का प्रावधान है।

डीसी नरेश नरवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के आवेदन प्रक्रिया के लिए लाभपात्र आवेदक अब शादी के दो माह पहले ही आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त पहले आवेदक शादी की तिथि के छह माह बाद तक आवेदन कर सकता था परंतु अब आवेदक शादी की तिथि के तीन माह बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। योजना के तहत आवेदक लाभ पात्र को अब 51 की जगह 71 हजार रुपये मिलेंगे।

Tags

Next Story