नाबालिग से छेड़छाड़ के जुर्म में युवक को 5 वर्ष की कैद

नाबालिग से छेड़छाड़ के जुर्म में युवक को 5 वर्ष की कैद
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महिला थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर पंकज के खिलाफ अशॢील हरकत करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

हरिभूमि न्यूज. जींद

अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने तथा बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देने के जुर्म में पांच साल का कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना इलाके की कालोनी निवासी एक व्यक्ति ने गत 19 जनवरी को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि मोहल्ले के ही रहने वाले पंकज ने उसकी 15 वर्षीय बेटी की तरफ पहले अश्लील इशारे किए, फिर उसके साथ अश्लील हरकत की। जब उसकी बेटी ने पंकज का विरोध किया तो उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। महिला थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर पंकज के खिलाफ अश्लील हरकत करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

मंगलवार को अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने पंकज को पांच साल का कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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