किशोरी से छेड़छाड़ के जुर्म में युवक को तीन वर्ष कैद और पांच हजार जुर्माना

हरिभूमि न्यूज. जींद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहंस की अदालत ने मंगलवार को सफीदों सदर थाना क्षेत्र के तहत गांव में लगभग तीन साल पहले किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में एक युवक को तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पीडि़ता को 25 हजार रुपये की सहायता राशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सफीदों सदर थाने क्षेत्र के तहत एक महिला ने 29 अगस्त 2019 को शिकायत देकर बताया था कि उसकी 14 वर्षीय लड़की के साथ गांव खेड़ा खेमावती निवासी प्रवीण उर्फ बीना छेड़छाड़ की गई। जब विरोध किया तो आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहंस की अदालत ने प्रवीण उर्फ बीना को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पीडि़ता को 25 हजार रुपये की सहायता राशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
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