साथी की नाबालिग बेटी से रेप करने वाले युवक को 20 साल की सजा, अपहरण करके कई बार किया गंदा काम

साथी की नाबालिग बेटी से रेप करने वाले युवक को 20 साल की सजा, अपहरण करके कई बार किया गंदा काम
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आरोपी ने बताया था कि वह पीड़िता के पिता के साथ मेहनत मजदूरी का काम करता है और इसी वजह से उसका पीड़िता के घर आना जाना था। वह पीड़िता को चाहने लगा और एक दिन पीड़िता को घर में अकेली पाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।

हरिभूमि न्यूज : फतेहाबाद

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी युवक को दोषी करार दिया और उसे 20 साल की कैद व 5500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार जिले के रतिया क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता के पिता ने 9 जून 2020 को महिला पुलिस थाना फतेहाबाद में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि 8 जून 2020 को उसकी नाबालिग लड़की को कारवीर सिंह अपने साथ बहलाकर ले गया व उसके साथ कोई गलत काम कर सकता है।

आरोपी ने प्रार्थी को फोन पर धमकी दी कि यदि उसने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की तो वह सारे परिवार को जान से मार देगा। उसकी लड़की मेरे कब्जे में है। इस पर पुलिस ने रतिया क्षेत्र के ही कारवीर सिंह के खिलाफ पोक्सो एक्ट व जान से मारने की धमकी देने सहित अनेक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने 21 जून 2020 को नाबालिग लड़की को आरोपी के कब्जे से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीड़िता के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत इलाका मेजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाए। पुलिस पूछताछ में आरोपी कारवीर सिंह ने बताया कि वह पीड़िता के पिता के साथ मेहनत मजदूरी का काम करता है और इसी वजह से उसका पीड़िता के घर आना जाना था।

वह पीड़िता को चाहने लगा और एक दिन पीड़िता को घर में अकेली पाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद जब भी मौका मिलता वह उसके साथ जबरन दुष्कर्म करता। 8 जून को वह पीड़िता को पहले सिरसा जिले के गांव में ले गया और फिर पंजाब के खनौरी में ले गया और वहां पर भी उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को पोक्सो एक्ट व जान से मारने की धमकी का दोषी मानते हुए 20 साल की कैद व 5500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


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