हिमाचल में आज से लगा कोरोना कर्फ्यू, इन गाइडलाइन का करना होगा पालन

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में आज से कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) लागू हो गया है। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान सख्त गाइडलाइन्स (Corona Guidelines) जारी की हैं। इस दौरान लोगों को गाइडलाइन्स को फोलो करना होगा। यदि लोगों ने सही तरीके से मास्क (Mask) नहीं पहना तो पहली बार उल्लंघन पर एक हजार रुपये जुर्माना और बार-बार नियम तोड़े तो आठ दिन की जेल (Prison) हो सकती है। इसके लिए पुलिस कोर्ट (Police Court) से जेल भेजने की सिफारिश करेगी।
बता दें कि कर्फ्यू के दौरान प्राइवेट वाहन कार और जीप चलाने के लिए वाहन मालिक को वाजिब कारण बताना होगा। बसें भी 50 फीसदी क्षमता से ही चलेंगी। कहीं भी पांच से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शिरकत करने की छूट होगी। आदेश लागू होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। क्षमता के 50 फीसदी सवारियों के बैठने के आदेश का पालन न होने पर संबंधित वाहन चालक पर एफआईआर के अलावा पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा और वाहन जब्त भी किया जा सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वाहन में बैठे लोग अगर मास्क नहीं पहने होंगे तो उन पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। शाम छह बजे से पहले खुलने वाली दुकानों के बाहर लोगों को सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। दुकानों के बाहर गोले बने होंगे, जिनके भीतर लोग खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना होगा।
प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान हिमाचल आने वाले पर्यटकों को हिमाचल आने पर रोक नहीं है। कोविड की फर्जी रिपोर्ट या किसी अन्य फर्जी जानकारी के आधार पर प्रदेश के अंदर प्रवेश करते पकड़े जाने पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। पर्यटकों को प्रदेश में आने की इजाजत है, लेकिन आरटीपीआर नेगेटिव रिपोर्ट होनी जरूरी है।
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