Himachal Cabinet Decision: हिमाचल में पांच जनवरी तक और बढ़ा नाइट कर्फ्यू, यहां जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

Himachal Cabinet Decision: हिमाचल में पांच जनवरी तक और बढ़ा नाइट कर्फ्यू, यहां जानें कैबिनेट के बड़े फैसले
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Himachal Cabinet Decision: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य के चार जिलों में मौजूदा कोविड-19 मानक संचालक प्रक्रियाएं, बंदिशें और रात का कर्फ्यू पांच जनवरी तक जारी रखने का निर्णय लिया।

Himachal Cabinet Decision: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य के चार जिलों में मौजूदा कोविड-19 मानक संचालक प्रक्रियाएं, बंदिशें और रात का कर्फ्यू पांच जनवरी तक जारी रखने का निर्णय लिया। ये खर जिले शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा हैं। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक चली। कैबिनेट ने हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों व विधायकों को एक्चुअल कार्यक्रम करने की छूट दे दी है। अभी तक इनको वर्चुअली कार्यक्रम करने की इजाजत थी। हालांकि नेताओं के कार्यक्रम में सीलिंग लगाई गई है कि इनमें भी 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे।

मंत्रिमंडल ने जनहित में 1.37 करोड़, 2.36 करोड़, 3.44 करोड़ और 6.11 करोड़ रुपए की लागत से क्रमशः शिमला, नालागढ़, टांडा और नेरचौक में मेक शिफ्ट अस्पतालों को कार्यशील करने के लिए कार्योतर स्वीकृति प्रदान करने को अपनी अनुमति दी। हालांकि यह नहीं बताया गया कि ये अस्पताल कब से शुरू होंगे। इनके लिए 50 प्रतिशत धनराशि सीएसआईआर, सीबीआरआई को पहले ही प्रदान की जा चुकी है। मंत्रिमंडल ने निजी भूमि से पेड़ों को काटने के लिए 10 वर्षीय पात्तन कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम 1978 के तहत वनाधिकारियों को ज्यादा पेड़ कटान की मंजूरी देने का अधिकार दिया है।

इसके तहत डीएफओ को एक वर्ष में 50 पेड़ों के स्थान पर 200 पेड़ काटने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार, संबंधित मुख्य अरण्यपाल वन को एक वर्ष में 100 के स्थान पर 300 पेड़, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन को एक वर्ष में 200 पेड़ के स्थान पर 400 पेड़ और हिमाचल प्रदेश सरकार को 200 से अधिक पेड़ों के स्थान पर 400 से अधिक पेड़ काटने की अनुमति देने का अधिकार प्रदान किया गया है। मंत्रिमंडल ने जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

यह भी निर्णय लिया कि यदि पेड़ निर्धारित वर्ष में नहीं काटे गए, तब सक्षम प्राधिकारी इस अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकता है, जहां भूमि की डीमार्केशन और पेड़ों की मार्किंग की प्रक्रिया निर्धारित एक वर्ष के भीतर पूर्ण की गई हो और संबंधित डीएफओ द्वारा कटाई के आदेश दिए गए हों, किंतु पेड़ों की कटाई नहीं की गई हो या आंशिक रूप से की गई हो और जहां भूमि की डीमार्केशन प्रक्रिया और पेड़ों की मार्किंग की प्रक्रिया निर्धारित वर्ष के भीतर पूर्ण कर ली गई हो, परंतु कटाई के आदेश जारी नहीं किए गए हों।

मंत्रिमंडल ने जनहित में उपमहानिरीक्षक इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को भी अपनी सहमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज शिमला के रेडियोथेरैपी विभाग के तहत दर्द और प्रशामक देखभाल सैल पेन एंड पेल्लीएटिव केयर सैल बनाने के लिए भी अपनी सहमति दी। कैबिनेट ने राज्य में पूर्ण सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए ऐरो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश ऐरो स्पोर्ट्स रूल्स-2020 को अपनी अनुमति दी। सरकार ने विभिन्न विभागों जैसे लोक निर्माण, जल शक्ति, एमपीपी व ऊर्जा विभाग के पास बिना इस्तेमाल के नकारा घोषित वाहनों को तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया, ताकि व्यावहार्यता के दृष्टिगत उनका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपयोग किया जा सके। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग में आउटसोर्स आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 131 पदों को भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर, नूरपुर और बद्दी में जिला फोरेंसिक इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया।

टीसीपी के दायरे से बाहर किए प्रदेश के कई क्षेत्र

मंत्रिमंडल ने राज्य के कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश शहरी एवं नगर नियोजन अधिनियम-1977 के दायरे से बाहर करने की मंत्रिमंडल उप समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने चंबा जिला के भरमौर विशेष क्षेत्र में राजस्व मोहाल पाल्दा, राजौर और चलेड़, सोलन जिला के वाकनाघाट नियोजन क्षेत्र में बानी, बरोड़, माल्गा और सुधारग मोहाल तथा मंडी नियोजन क्षेत्र के आरडा और मन्याना राजस्व मोहाल को टीसीपी के दायरे से बाहर करने का निर्णय भी लिया गया। इस बारे में काफी अरसे से मांग की जा रही थी, जो आखिरकार मान ली गई है।

ये हैं हिमाचल मंत्रिमंडल के सात बड़े फैसले

1. मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों को एक्चुअल कार्यक्रम की इजाजत

2.50 लोगों की रहेगी सीलिंग मेक शिफ्ट

3.अस्पतालों को कार्यशील करने के लिए धनराशि मंजूर

4.वनाधिकारियों को पेड़ कटान की इजाजत दोगुनी

5.डीआईजी इंटेलिजेंस का दफ्तर शिमला से धर्मशाला शिफ्ट

6.नकारा घोषित वाहनों को तकनीकी शिक्षा विभाग को देने का फैसला

7.ग्रामीण विकास विभाग में आउटसोर्स आधार पर भरेंगे 131 पद

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