हिमाचल सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, जानने के लिए यहां पढ़े...

बेटी है अनमोल योजना : हिमाचल सरकार गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहने वाले परिवार में पैदा हुई दो बेटियों के जन्म के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बेटी की शिक्षा के लिए कक्षा 1 से कक्षा 12 तक छात्रवृत्ति भी दी जाती है। आवेदक परिवार हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए और बीपीएल सूची में पंजीकृत होना चाहिए। 18 साल से पहले लड़की की शादी नहीं हुई तो लड़की के जन्म के बाद, लड़की के नाम पर 10 हजार रुपये का एफडी बनाया जाता है, जिसका राशि 18 साल के पूरा होने के बाद नामित लड़की के खाते में जमा होती है। शिक्षा के लिए 1500 छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं।
हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना
हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना (HPUHPS)। पैनल में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अस्पताल में भर्ती होने से जुड़े रोगों की नगदी रहित उपचार के लिए गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा के लिए नामांकित लाभार्थियों और उनके परिवारों की पहुंच, सुधार करना।अधिकतम पांच सदस्य, एक स्मार्ट कार्ड में दाखिला ले सकते है, यदि परिवार का आकार पाँच सदस्य से अधिकहोगा तो अतिरिक्त कार्ड परिवार को दिया जाएगा। पूर्व /मौजूदा स्थितियों / रोग नीति की शुरुआत के पहले दिन से कवर कर रहे हैं। स्वास्थ्य परिभाषित प्रक्रियाओं के लिए शल्य चिकित्सा प्रकृति से संबंधित सेवाओं की कवरेज भी एक दिन देखभाल के आधार पर प्रदान किया जाएगा। पहले और बाद अस्पताल में भर्ती लागत 1 दिन पहले तक अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल से छुट्टी होने की तिथि से 5 दिन तक बुनियादी पैकेज के तहत पैकेज दरों का हिस्सा हो जाएगा। और अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल से छुट्टी की तारीख से 60 दिनों के लिए 15 दिन तक के तहत क्रिटिकल केयर पैकेज पैकेज दरों का हिस्सा हो जाएगा। लाभ केवल स्मार्ट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ने प्रीमियम रु 365/-(रुपये तीन सौ साठ पांच) प्रति वर्ष/ से बढ़ाकर प्रति परिवार केवल रु 1,000/-(रुपये एक हजार) कर दिया है। लाभार्थी परिवार नामांकन के समय रु 1,000/- का भुगतान करेगा।(पांच सदस्यों की इकाई तक) नकद रहित उपचार लाभ प्रति वर्ष रु 5.00 लाख कर दिया गया है।
विधवा पुन-र्विवाह योजना
यदि कोई विधवा महिला पुनः विवाह करती है तो सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रुप में महिला को 20,000/-रु0 का चैक तथा दम्पति को 5 वर्ष की अवधि हेतु मु0 30,000 रु0 की एफ०डी० प्रदान की जाती है ।
मुख्यमन्त्री कन्यादान योजना
उक्त अनुदान केवल बेेसहारा लड़कियों या जिनके पिता शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण अपने परिवार की अजीविका कमाने में असमर्थ हों तथा नारी सेवा सदन की प्रवासिनियों या पति द्वारा त्यागी/तलाकशुदा महिलाएं जिनके संरक्षकों की बार्षिक आय मु0 35,000/- रू0 से अधिक न हो को इस योजना के अंतर्गत 40,000 रूपये प्रदान किया जाता है।
गृह निर्माण हेतु अनुदान योजना
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष रूप से अक्षम, विधवा, अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बधित हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी जिनकी वार्षिक आय 35,000/-रू0 से अधिक न हो तथा जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध हो । पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकता है, जिसके साथ बार्षिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, जिस भूमि पर मकान बनाना प्रस्तावित है की जमाबंदी नक़ल व ततीमा, पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र कि पूर्व मे किसी अन्य योजना से मकान बनाने हेतु सहायता प्राप्त नहीं की है, प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
उद्यान विकास योजना
व्यक्तिगत बाग की स्थापना करने के लिए 50% अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / आई.आर.डी.पी. बागवानो के लिए 50 प्रतिशत, लघु किसानों के लिए 25 प्रतिशत /, सीमांत बागवान किसानों के लिए33.33 प्रतिशत और जिसकी अधिकतम सीमा रु. 3000 / - है, उद्यान कुन्ज की स्थापना: संयुक्त बाड, पौध संरक्षण उपकरण एवं सिंचाई की सुविधा के लिए% अनुसूचित जाति से सबंधित बागवानो के लिए 75 प्रतिशत, लघु एवं सीमांत और पिछड़े क्षेत्र से सम्बंधित बागवानो के लिए भूमि विकास, फल पौधों का रोपण, बगीचे के प्रबंधन के लिए क्रियाए। 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ पिछड़े क्षेत्र से सम्बंधित बागवानो के लिए. 50 प्रतिशत लघु किसानों/ बागवानो के लिए. 25 प्रतिशत सीमांत किसानों/ बागवानो के लिए. 33.33 प्रतिशत (अधिकतम सीमा 18000 रु. प्रति 2 हेक्टेयर/ 36,000 रु. प्रति 4 हेक्टेयर ) है।
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