हिमाचल हाईकोर्ट का जयराम सरकार को निर्देश, पर्यटकों को कोविड टेस्ट के बाद ही दें हिमाचल में प्रवेश

हिमाचल में कोरोना का कहर जारी है। हिमाचल हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण की स्थिति पर संज्ञान लेते हुए जयराम सरकार को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उच्च न्यायालय ने अपने पारित आदेशों में कहा है कि राज्य सरकार बाहर से आने वाले लोगों को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट पर एंट्री देने पर विचार करे। इसके अलावा राज्य सरकार कोरोना की टेस्टिंग रिपोर्ट की संख्या के साथ बिस्तरों की क्षमता को भी बढ़ाए।
होम आइसोलेशन के मरीजों की गहनता से निगरानी हो और उनके स्वास्थ्य जांच के पुख्ता प्रबंध किए जाएं। हाई कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कर रहे प्रयासों की विस्तार से पब्लिसिटी करे। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अदालत के ध्यान में आया है कि संक्रमण के चलते दम तोड़ रहे शवों को मरीजों के सामने ही घसीट कर निकाला जा रहा है।
हिमाचल हाई कोर्ट ने मीडिया में आ रही खबरों के आधार पर संज्ञान लेते हुए जयराम सरकार को ये आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब राज्य सरकार को दस दिसंबर से पहले जवाब दायर करने के भी आदेश दिए हैं। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी वरिष्ठ डाक्टर कोविड-19 वार्डों का नियमित तौर पर दौरा करते रहें।
राज्य सरकार को तरल ऑक्सीजन टैंकरों की उपलब्धता बाबत निर्णय लेने के भी आदेश जारी किए गए हैं। न्यायालय ने आउटसोर्स के आधार पर तैनात किए जाने वाले कर्मियों को पांच दिसंबर तक नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने निजी व सरकारी प्रयोगशालाओं से कोविड टेस्ट करवाने के आदेश दिए है।
न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को यह आदेश जारी किए हैं कि वे अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई न तो कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर जा सके और न ही कंटोनमेंट जोन में घुस सके। न्यायालय ने उन लोगों को धरना जैसे प्रदर्शनों में जाने की मनाही की है, जो कि कोविड-19 के लिए तैनात किए गए हैं।
टेस्टिंग रिपोर्ट की जानकारी न्यूज पेपर को दें
उच्च न्यायालय ने शिमला, मंडी, धर्मशाला, कुल्लू, सोलन, ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर जिलों में टेस्टिंग रिपोर्ट की जानकारी समाचार पत्रों व सोशल मीडिया के माध्यम से दिए जाने के आदेश जारी किए हैं, ताकि सैंपल को एकत्रित करने के लिए समय संबंधी जानकारी लोगों को उपलब्ध हो सके।
तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को अतिरिक्त भत्ता देने के निर्देश
न्यायालय ने आउटसोर्स के आधार पर कोविड की सेवाओं में तैनात किए तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को अतिरिक्त भत्ता प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं। जो लोग घर से ही अपना इलाज ले रहे हैं, उन लोगों को डेडिकेटिड मेडिकल पर्सनल द्वारा दिन में दो बार संपर्क करने के आदेश जारी किए हैं ।
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