हिमाचल हाईकोर्ट ने दी शिक्षा विभाग को भर्तियां करने की मंजूरी

हिमाचल हाईकोर्ट ने दी शिक्षा विभाग को भर्तियां करने की मंजूरी
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हाईकोर्ट ने हिमाचल में टीजीटी भर्ती पर लगी रोक हटा दी। 25 सितंबर से बैचवाइज काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रक्रिया को 5 अक्तूबर तक पूरा करने के लिए उपनिदेशकों को आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने हिमाचल में टीजीटी भर्ती पर लगी रोक हटा दी। 25 सितंबर से बैचवाइज काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रक्रिया को 5 अक्तूबर तक पूरा करने के लिए उपनिदेशकों को आदेश दिए हैं।

काउंसलिंग के लिए हिमाचल के शिक्षण संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले ही पात्र होंगे। बीपीएल श्रेणी और सामान्य श्रेणी के आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के आरक्षण संबंधी विवाद के चलते हाईकोर्ट ने शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों की भर्ती पर बीते दिनों रोक लगाई थी।

अब हाईकोर्ट की तरफ से शिक्षा विभाग को भर्तियां करने को मंजूरी दे दी है। इसी कड़ी में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने टीजीटी के करीब ढाई हजार पद भरने की तैयारी शुरू कर दी है। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से सीधी भर्ती की जाएगी। कोरोना वायरस को देखते हुए बैचवाइज भर्ती का जिला वार शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा।


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