Himachal Pradesh: उपचुनाव को लेकर तीन दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें

Himachal Pradesh: उपचुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में 20 विधानसभा क्षेत्रों में गुरुवार शाम पांच बजे से 48 घंटे तक चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। यह प्रतिबंध मतदान (Voting) के दिन यानी तीस अक्तूबर तक शाम पांच बजे तक जारी रहेगी। वहीं इसके बाद 2 नवंबर को मतगणना के दिन भी शराब (Liquor) की ब्रिक्री नहीं होगी। इन इलाकों में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब में शराब की बिक्री व वितरण पर रोक रहेगी। निर्वाचन अधिकारियों की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे लोकसभा और विस क्षेत्रों में कहीं पर भी शराब की दुकान से बिक्री होते मिली तो ठेके का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इस बाबत निर्वाचन अधिकारियों ने सभी मजिस्ट्रेट एडीएम, एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं वह यह सुनिश्चित कराएं कि शाम पांच बजे से सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहे। डीसी मंडी और निर्वाचण अधिकारी अरिंदम चौधरी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र में इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
आपको बता दें कि संसदीय क्षेत्र मंडीं में 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें सदर मंडी, करसोग, सुंदरनगर, नाचन, सराज, द्रंग, जोगिंद्रनगर, बल्ह, सरकाघाट, भरमौर, लाहौल-स्पीति, मनाली, कुल्लू, बंजार, आनी, रामपुर और किन्नौर शामिल हैं। इसके अलावा, जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर और अर्की में भी उपचुनाव हैं और इन विधानसभा क्षेत्रों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। बता दें कि कोरोना के चलते इस बार वोटिंग से तीन दिन पहले ही प्रचार बंद कर दिया गया है और 30 नवंबर को पोलिंग होगी। इसे बाद २ नवंबर को वोट खुलेंगे। दोनों पार्टी अपनीऌ-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं लेकिन यह सब दो नवंबर को साफ हो जाएगा।
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