अटल टनल में फोटोग्राफी और उपद्रव करने पर होगी कार्रवाई: डीसी

अटल टलन के उद्घाटन समारोह होने के बाद से टनल को देखने व फोटो खिंचने वालों का जमावड़ा लगा रहता है। लेकिन डीसी कुल्लू ने टनल के अन्दर किसी भी फोटो प्रकार की फोटो ग्राफी, एकत्रित होने, उपद्रव, ओवर स्पीड, अनावश्यक रूप से स्टापेज, अत्याधिक तेज ड्राइविंग इत्यदि चीजें जिला प्रशासन ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। अत: लोगों की सुरक्षा को लेकर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जानी वांछित है।
इस संबंध में जिला दंडाधिकारी डा. ऋचा वर्मा द्वारा आज एक अधिसूचना जारी कर मोटर वाहल अधिनियमए1988 की धारा 116 तथा सीआरपीसी धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तिसों का प्रयोग करते हुए हाल ही में लोकार्पित की गई अटल रोहतांग सुरंग में यातायात को नियंत्रित करने के आदेश पारित किए हैं। आदेश के अनुसार रोहतांग टनल के अंदर अनावश्यक स्टॉपेज, ओवर स्पीड, रैश ड्राइविंगज् गलत तरीके से ओवरटेकिंग इत्यादि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।
किसी भी प्रकार की अवेहलना के लिए नए मोटर वाहन अधिनियमए 2019 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदेश के अनुसार एमर्जेंसी एग्जिट टनल पर अनावश्यक रूप से मूवमेंट पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघना करने पर सीआरपीसी धारा 144 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इसके अतिरिक्त साउथ पोर्टल में टनल के शुरू होने से 200 मीटर पहले के क्षेत्र से लेकर टनल के अंतिम छोर तक किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी तथा वीडीयोग्राफी पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर उपरोक्त अधिनियमों के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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