हिमाचल न्यूज: कोरोना काल में पर्यटकों के लिए ब़ॉर्डर खोलने का मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा, सरकार से मांगा जवाब

हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल के बीच सैलानियों के लिए ब़ॉर्डर खोलने का मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंच गया है। यहां एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने अब हिमाचल सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चितकारा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई है और पीठ ने राजस्व व पर्यटक सचिव को 20 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
जानकारी के अनुसार, नीलम शर्मा की ओर से यह याचिका दायर की गई है। प्रार्थी ने कोर्ट में दलील दी कि होटलियर्स होटल खोलने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में सरकार का फैसला पूरी तरह गलत है और इससे प्रदेश में कोरोना मरीज बढ़ेंगे।
दरअसल, प्रदेश सरकार ने 2 जुलाई को बॉर्डर खोलते हुए पर्यटकों को प्रदेश में आने की अनुमति दी है। ई-कोविड पास की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। टूरिस्ट के लिए नियम है कि उसे कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट का मेडिकल सर्टिफिकेट और 5 दिनों की होटल बुकिंग करवानी होगी, तभी उसे सूबे में एंट्री दी जाएगी। सरकार के बॉर्डर खोलने के फैसले के बाद अब परवाणु बॉर्डर टूरिस्ट गाड़ियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बहुत टूरिस्ट नियमों के विपरित दाखिल हो रहे हैं। कुल्लू और दूसरे इलाकों में कई टूरिस्ट गाड़ियों को पुलिस ने लौटाया है। यहां तक कि कुल्लू और कांगड़ा में वॉयलेशन के दो केस भी दर्ज हुए हैं।
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