By-Election: हिमाचल उपचुनाव के लिए चुनाव अधिकारी ने जारी किए निर्देश, पढ़ें पूरी डिटेल

By-Election: हिमाचल उपचुनाव के लिए चुनाव अधिकारी ने जारी किए निर्देश, पढ़ें पूरी डिटेल
X
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में एक लोकसभा व तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव (By-election) हो रहे हैं। चुनावों को लेकर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सी पालरासू ने बताया कि मंडी लोकसभा तथा फतेहपुर, अर्की एवं जुब्बल-कोटखाई विस क्षेत्रों के लिए हो रहे उपचुनावों के दौरान कोविड मानक संचालन प्रक्रिया (covid standard operating procedure) का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में एक लोकसभा व तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव (By-election) हो रहे हैं। चुनावों को लेकर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सी पालरासू ने बताया कि मंडी लोकसभा तथा फतेहपुर, अर्की एवं जुब्बल-कोटखाई विस क्षेत्रों के लिए हो रहे उपचुनावों के दौरान कोविड मानक संचालन प्रक्रिया (covid standard operating procedure) का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। राज्य और जिला स्तर पर हर स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था की गई हैं। राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर स्वास्थ्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। वहीं संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी यानी उपायुक्त को मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनर, सेनेटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था, दस्ताने, फेस-शील्ड व मास्क आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मतदान केंद्रों, प्रशिक्षण स्थलों, प्रेषण और संग्रह केंद्रों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। विकेंद्रित-शिफ्ट तरीके से प्रशिक्षण के उद्देश्य से बड़े हॉल या कमरे, प्रेषण या संग्रह केंद्र, ईवीएम और वीवीपैट के रैंडमाइजेशन कक्ष तथा इनके भंडारण स्थान और मतगणना केंद्रों की पहचान की गई है। चुनाव प्रचार के दौरान सभी प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों और संबंधित राजनीतिक दलों को भी कोविड-19 नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा-निर्देश दिए हैं।

उम्मीदवारों को रोड शो की नहीं है अनुमति

उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधियों सहित पांच व्यक्तियों के साथ डोर-टू-डोर अभियान चलाया जा सकेगा। रोड शो और मोटर, बाइक व साइकिल रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो के माध्यम से अभियान के दौरान जगह की उपलब्धता और कोविड दिशा-निर्देशों की अनुपालना के अनुरूप एक क्लस्टर बिंदु में 50 से अधिक दर्शकों की अनुमति नहीं है। प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग सीमित किया गया है और एक उम्मीदवार या राजनीतिक दल के लिए कुल वाहनों की अनुमत संख्या (स्टार प्रचारक को छोड़कर) अधिकतम 20 निर्धारित की गई है और इसमें भी प्रति वाहन अनुमत व्यक्तियों की क्षमता का 50 प्रतिशत रखी है। मतदान दिवस पर अधिकतम तीन लोगों के साथ दो वाहनों की अनुमति होगी।

नुक्कड़ सभाओं में 50 व्यक्तियों की इजाजत

आपको बता दें कि आयोजन के दौरान पूरे इलाके को बंद करने और पुलिस की पहरेदारी के निर्देश दिए हैं। मैदान में प्रवेश करने वालों की गिनती होगी। घेराबंदी, बैरिकेडिंग का खर्च उम्मीदवार व पार्टी द्वारा वहन किया जाएगा। रैलियों के लिए केवल उन्हीं मैदानों का उपयोग किया जाएगा, जिन्हें पूरी तरह से बैरिकेड किया गया हो। नुक्कड़ सभाओं में स्थान की उपलब्धता और कोविड की अनुपालना के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी।

Tags

Next Story