Himachal: जलशक्ति विभाग ने नौकरी से निकाले 35 पंप ऑपरेटर, आयोग ने जारी की संशोधित मेरिट लिस्ट

Himachal: जलशक्ति विभाग ने नौकरी से निकाले 35 पंप ऑपरेटर, आयोग ने जारी की संशोधित मेरिट लिस्ट
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हिमाचल सरकार के 3 वर्ष के सेवाकाल के नियमितीकरण की शर्त को पंप ऑपरेटर पूरा करने ही वाले थे। पर विभाग ने उससे पूर्व ही उन्हें करारा झटका दे दिया। अक्तूबर 2016 में एसएसएससी द्वारा जलशक्ति विभाग में जूनियर टेक्नीशियन व पंप ऑपरेटर के 250 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। 

हिमाचल (Himachal) में जलशक्ति विभाग (water power department) द्वारा करीब ढाई वर्ष पहले नियुक्त 35 पंप ऑपरेटरों को बर्खास्त (pump operators dismissed) कर दिया है। विभाग द्वारा ये एक्शन प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (SSSC) की संशोधित मेरिट सूचि व प्रदेश हाईकोर्ट (high court) के निर्णय के बाद लिया गया है। इन सभी कर्मियों को नौकरी से निकाले जाने से पहले 15 दिन का नोटिस देने का निर्णय भी लिया है। ये कर्मचारी हिमाचल सरकार (Himachal Government) की 3 वर्ष के सेवाकाल के बाद नियमितीकरण की शर्त को पूरा करने ही वाले थे। पर उससे पहले ही विभाग ने उन्हें मायूस कर दिया। एसएसएससी द्वारा अक्तूबर 2016 में जलशक्ति विभाग में जूनियर टेक्नीशियन व पंप ऑपरेटर के 250 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे।

इसके लिए आयोग द्वारा 9 जून 2017 को राज्यभर में कई परीक्षा केंद्रों पर लिखित परीक्षा आयोजित कराई गई। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आयोग द्वारा 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा भी ली। फिर जुलाई 2018 में चयनित 187 अभ्यर्थियों की लिस्ट समेत परीक्षा परिणाम जारी किया गया। वहीं कोर्ट मुकदमे की वजह से 62 पद रिक्त रखे व दो पदों पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। चयनित 187 लोगों को जलशक्ति विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न अधीक्षण अभियंता सर्कल के मद्देनजर नियुक्तियां प्रदान की थीं। वहीं अब इन लोगों को सेवा देते हुए करीब ढाई साल हो रहे हैं।

इस वर्ष में प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। निर्णय के बाद आयोग ने 22 जुलाई 2021 को एक बार फिर रिजल्ट संशोधित किया व 248 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किए। जिसमें 152 पुराने अभ्यर्थियों का चयन हुआ। वहीं पुराने चयनित 35 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। अब यह संशोधित मेरिट लिस्ट विभाग के पास पहुंच गई है व सरकार के परामर्श से विभाग ने उनको सेवा से निकाल दिया है। वहीं जलशक्ति विभाग के अभियंता इन चीफ नवीन पुरी का कहना है कि कोर्ट के फैसले के बाद आयोग ने मेरिट लिस्ट संशोधित की है। जिसमें 35 पंप ऑपरेटरों को अयोग्य करार दिया गया है।

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