हिमाचल में लेबर लॉ में हुआ बदलाव, मजदूरों से लिया जा सकेगा 12 घंटे काम

हिमाचल प्रदेश (Himachal pradesh) में लेबर लॉ में बदलाव हुआ है। अब मजदूरों से 12 घंटे काम लिया जा सकेगा। हिमाचल सरकार (Himachal Government) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में अगले तीन महीने तक फैक्टरी एक्ट-1948 (Factory Act) के अंतर्गत पंजीकृत फैक्ट्रियों का प्रबंधन कामगारों से एक दिन में 12 घंटे काम ले सकेगा। श्रम विभाग ने आदेश जारी किए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस तरह की खबरें बीतें साल से ही आ रही थी। कोरोना (Corona) के चलते उद्योगों में उत्पादन गिरा है और मैनपावर भी कम हुई है। ऐसे में सरकार ने यह आदेश दिए हैं। जो युवा बेरोजगार हैं सरकार ने उनके रोजकार की भी व्यवस्था की है।
अधिसूचना के अनुसार, एक्ट के सेक्शन 5 के तहत किसी भी कामगार से हफ्ते में 72 घंटे या एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। काम की अवधि को इस तरह से बांटा जाएगा कि लगातार 6 घंटे से ज्यादा काम न लिया जाए। साथ ही कामगार (worker) के लिए कम से कम आधे घंटे का इंटरवल जरूर हो। बढ़े हुए काम के घंटों के अनुपात में भत्ते भी बढ़ाया जाएगा।
इसके अलावा, अगर किसी कामगार से ओवर टाइम लिया जाता है तो उसे सेक्शन 59 के प्रावधानों के अनुसार ओवर टाइम भी दिया जाएगा। यह आदेश हिमाचल (Himachal) में 6 अगस्त 2021 तक लागू रहेंगे। वहीं, इससे पहले, मजदूर संगठनों ने इस मामले का विरोध भी किया था। कहा था कि इससे मजदूरों का शोषण होगा।
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