नाबालिग भांजी से मामा ने जबरदस्ती बनाए थे शारीरिक संबंध, अब हुई 10 साल की जेल

नाबालिग भांजी से मामा ने जबरदस्ती बनाए थे शारीरिक संबंध, अब हुई 10 साल की जेल
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हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में जिला सत्र एवं न्यायाधीन की अदालत (Court) ने रेप के मामले में आरोपी मामा को 10 वर्ष कठोर कारावास (Imprisonment) व पांच हजार रुपए जूर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि झंडूता थाना क्षेत्र के तहत यह रेप (Rape) का मामला सामने आया था।

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में जिला सत्र एवं न्यायाधीन की अदालत (Court) ने रेप के मामले में आरोपी मामा को 10 वर्ष कठोर कारावास (Imprisonment) व पांच हजार रुपए जूर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि झंडूता थाना क्षेत्र के तहत यह रेप (Rape) का मामला सामने आया था। मामले में संलिप्त व्यक्ति द्वारा जिला न्यायवादी बिलासपुर विनोद भारद्वाज ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत में दोषी चूंका राम निवासी तहसील झंडूता को 10 वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना किया गया।

उन्होंने बताया कि इस अभियोग में पीड़िता ने थाना झंडूता में शिकायत पत्र पेश किया कि उसके साथा आरोपी मामा ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध (Physical Relationship) बनाए व उसके मना करने पर भी वह नहीं माना और उसे धमकाता रहा व जान से मारने की धमकियां देता रहा। इसी डर के कारण पीड़िता (Victim) ने शुरुआत में कोई शिकायत नहीं की थी। उन्होंने बताया कि जब पीड़िता के मामा ने नाबालिग के साथ शरीरिक संबध बनाए तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी।

जिस पर थाना झंडूता में धारा 376, 506 आईपीसी व धारा 6-21 पोस्को एक्ट में मुकद्दमा दर्ज किया गया। मुकद्दमा (Case) की तफ्तीश एएसआई संजय कुमार व निरीक्षक संजीव कुमार ने की। मौजूदा केस में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह पेश किए व जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर (Bilaspur) ने आरोपी को उपरोक्त धाराओं में दोषी पाया, जिसके चलते न्यायालय दोषी को 10 साल की कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। मौजूदा केस की पैरवी अभियोजन पक्ष की तरफ से विनोद भारद्वाज, जिला न्यायवादी बिलासपुर ने की।

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