कांगड़ा जिले में लगा नाइट कर्फ्यू, जानें क्या रहेंगी पाबंदियां...

कांगड़ा जिले में लगा नाइट कर्फ्यू, जानें क्या रहेंगी पाबंदियां...
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हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से नाइट (Night Curfew) कर्फ्यू लगा दिया है। जयराम सरकार ने चार जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन व सिरमौर में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। नाइट कर्फ्यू रात दस बजे से सुबह 5 बजे तक होगा।

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से नाइट (Night Curfew) कर्फ्यू लगा दिया है। जयराम सरकार ने चार जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन व सिरमौर में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। नाइट कर्फ्यू रात दस बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। कांगड़ा में भी आज से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति (DC Kangra Rakesh Prajapati) ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पहले जारी नाइट पाबंदियों के आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। आज से कांगड़ा जिला में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू होगा।

वहीं, शनिवार और रविवार की व्यवस्था पहले की तरह ही चलेगी। बता दें कि पहले रात आठ बजे से सुबह 6 बजे तक कांगड़ा में नाइट पाबंदियां लगाई गई थीं। अब नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला के बार्डर से बाहरी राज्यों से आने वाले नागरिकों को ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। अगर कोई नागरिक बिना पंजीकरण के प्रवेश करता है तो बैरियर्स पर ही पोर्टल में पंजीकरण करवाने के बाद ही प्रवेश करने दिया जाएगा।

राकेश प्रजापति ने कहा कि राज्य में आने वाले किसी व्यक्ति ने यदि कोविड (Covid) आरटीपीसीआर परीक्षण नहीं करवाया है तो उसे अपने निवास स्थान पर 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना होगा उनके पास घर आने के सात दिन के बाद स्वयं परीक्षण करवाने का विकल्प भी होगा और यदि परीक्षण नेगेटिव पाया जाता है तो उन्हें होम क्वारंटाइन में रहने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही जिन नागरिकों की 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होगी उनको क्वारंटाइन की शर्त से छूट रहेगी लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले सभी नागरिकों को कोविड ईपोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि जो कांगड़ा जिला के नागरिक बाहरी राज्यों में जाना चाहते हैं और 72 घंटें के भीतर वापस आते हैं उनको भी क्वारंटाइन की शर्त में छूट रहेगी इसी तरह से बाहरी राज्यों से आने वाले नागरिक अगर 72 घंटें के भीतर लौट जाते हैं तो उनको भी क्वारंटाइन की शर्त में छूट रहेगी लेकिन ईपोर्टल पर पंजीकरण दोनों की स्थितियों में जरूरी है ताकि सभी नागरिकों की मानिटरिंग सुनिश्चित की जा सके।

डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि कोविड-19 के पॉजिटिव मामले बढ़ने के कारण लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिला प्रशासन की ओर से जिला तथा उपमंडल स्तर पर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है तथा कोरोना पॉजिटिव नागरिकों की उचित देखभाल सुनिश्चित की जा रही है इसके साथ ही कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जबकि टीकाकरण अभियान भी उपयुक्त तरीके से चलाया जा रहा है।

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