हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू के नियम तोड़ने वालों की होगी गिरफ्तारी, अब तक काटे 201 के चालान

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) के दौरान हिमाचल की सड़कों पर अब पुलिस (Police) की सख्ती नजर आएगी। सात मई से 16 मई सुबह आठ बजे तक 201 वाहन चालकों के चालान (Challan) कर 1,35,000 रुपए जुर्माना किया। वाहनों में मास्क न पहनने पर अलग से 58 हजार का जुर्माना लगाया गया, जबकि छह एफआइआर (FIR) भी दर्ज हुई और छह वाहन जब्त किए गए।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, लेकिन आवश्यक सेवाओं व आपातकाल में वाहनों को चलाने की छूट रहेगी। बावजूद इसके कई वाहनों में या तो ज्यादा लोग बिठाए जा रहे हैं या फिर वे मास्क नहीं पहन रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश मे कुल, 4719, 3022300 (नोट : राज्य पुलिस ने सात मई से 16 मई सुबह आठ बजे तक ये चालान किए हैं।) 24 घंटे में बाजार में शारीरिक दूरी के नियम तोडऩे पर पुलिस ने 50 चालान कर 62,000 का जुर्माना लगाया गया। बीते 24 घंटे में 15 मई सुबह आठ बजे से 16 मई सुबह आठ बजे तक पुलिस ने राज्य में मास्क न पहनने पर 498 चालान कर 2,90,000 रुपये जुर्माना लगाया गया।
एसपी कानून व्यवस्था भगत ठाकुर का कहना है अब पुलिस नरमी नहीं बरतेगी। सरकार के ताजा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। अगर कहीं भी कानून तोड़ा गया तो नियम के अनुसार गिरफ्तारी भी हो सकेगी।
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