Corona Curfew: कांगड़ा जिले में 8 से 11 बजे तक खुलेंगी दुकानें, डीसी ने दिए ये आदेश

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के कांगड़ा जिले (Kangra Distrist) में भी आवश्यक वस्तुओं की दुकानों (Essential Goods Shops) को खोलने और बंद करने का समय तय हो गया है। कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) के दौरान कांगड़ा जिले (Kangra) में दुकानें सुबह 8 बजे खुलेंगी और 11 बजे बंद होगी। इस बारे डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति (DC Kangra Rakesh Kumar Prajapati) ने आदेश जारी कर दिए हैं। ढाबा सिर्फ एनएच किनारे खुले रहेंगे, बाकी सभी बंद रहेंगे। शादियों में बीस की संख्या निर्धारित है। शादी के लिए आवाजाही के लिए पुलिस द्वारा पूछे जाने पर प्रमाण दिखाना होगा। साथ ही शादी में आने वालों की लिस्ट प्रधान और प्रशासनिक अधिकारियों को देनी होगी।
बता दें कि हिमाचल में कोरोना (Corona) के बढ़ते मामलों के चलते कोरोना चेन तोड़ने के लिए सरकार ने 7 मई सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया है। सरकार ने कल यानी 10 मई से इसमें और पाबंदियां करने का फैसला लिया है, जिसके बारे पिछले कल आदेश जारी हो गए हैं। नई पाबंदियों में आवश्यक वस्तुओं राशन, किराना, अनाज, फल (Fruit), सब्जी, डेयरी प्रोडक्ट, मीट, मछली, पशुओं के आहार, चारा, बीज, खाद व कीटनाशक (Pesticide) की दुकानें ही खुली रहेंगी। यह दुकानें भी तीन घंटे के लिए खुलेंगी। संबंधित जिला के डीसी अपने स्तर पर समय निर्धारित करेंगे। हालांकि, फार्मेंसियों, चिकित्सा व दवा की दुकानों पर यह समय सीमा लागू नहीं होगी।
इसके अलावा बसें (Buses), टैक्सियां आदि भी बंद रहेंगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं के वाहनों को आवाजाही के लिए अनुमति होगी। निजी वाहन भी मेडिकल व अन्य इमरजेंसी या फिर वैक्सीनेशन (Vaccination) व कोविड-19 (Covid-19) उपचार के लिए ही चल सकेंगे। अनावश्यक किसी भी प्रकार की मूवमेंट पर मनाही होगी। वहीं, आवश्यक, चिकित्सा और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले निजी वाहनों को भी अनुमति दी जाएगी।
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