अब हिमाचल आना हुआ और कठिन, अपने घर आने वालों को भी दिखानी होगी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) सरकार ने कैबिनेट ( Cabinet)में राज्य में प्रवेश को लेकर बढ़ाई गई पाबंदियां 13 अगस्त से लागू हो जाएगी। पंजाब से सटे ऊना में पंजाब( Punjab) के विभिन्न जिलों से करीब 20 रास्तों के जरिये लोग हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते है। प्रदेश सरकार (Himachal Government) की ओर से प्रदेश के सभी एंट्री प्वाइंट( Entry Point) पर पहले केवल श्रावण अष्टमी नवरात्र मेलों के लिए विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पाबंदियां लगाई गई थी लेकिन 10 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए कुछ नियम बदले और हिमाचल में प्रवेश की अनुमति के आदेश जारी किये गए थे।
इस संबंध में डीसी ऊना राघव शर्मा ने आज आदेश जारी किये है। इन आदेशों के तहत अब हिमाचल में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को आरटीपीसीआर की 72 घंटे के भीतर ली गई नेगेटिव रिपोर्ट या रेपिड टेस्ट की 24 घंटे के भीतर ली गई नेगेटिव रिपोर्ट या कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक का सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
डीसी ऊना राघव शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि इन तीनों में से अगर प्रवेश करने वाले व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज नहीं होगा तो उसे प्रदेश की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। डीसी ऊना ने बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों से अपनी यात्रा शुरू करने से पहले इन तीनों दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज लेकर आने की अपील की है। जिला ऊना में रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक जिलाभर में गुग्गा जाहरवीर की मंडलियों द्वारा घर-घर जाकर किये जाने वाले गुणगान पर भी रोक लगाई गई है।
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