जमानत मिलने के बाद बावजूद अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे राजद सुप्रीमो लालू यादव, जानें वजह

झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव को एक बड़ी राहत की खबर दी है। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक अच्छा संकेत साबित हो सकता है, लेकिन सभी केस से छुटकारा मिलने के बाद।
झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के दूसरे केस यानी चाईबासा केस में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है। जिसमें कोर्ट ने इस केस में सजा काट रहे लालू यादव को जमानत दे दी। इससे पहले चारा घोटाले के एक केस में जमानत मिल चुकी है।
हालांकि जमानत मिलने के बावजूद लालू यादव को अभी जेल में सजा काटनी होगी। दरअसल, चारा घोटाले के मामले में लालू यादव पर एक नहीं बल्कि अलग-अलग जगहों की तीन केस दर्ज हुई थी। चारा घोटाले में चाईबासा, देवघर और दुमका ट्रेजरी से अवैध तरीके से पैसे निकालने के मामलों में सजा हुई थी।
चारा घोटाले के तीन अलग-अलग केस में दर्ज लालू का नाम
23 दिसम्बर 2017 को देवघर ट्रेजरी से 84.53 लाख रुपए अवैध तरीके से निकालने के मामले में उन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी। फिर 24 मार्च 2018 को दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ रुपए अवैध तरीके से निकालने के मामले में 2 अलग-अलग धाराओं में लालू को 7-7 साल की सजा सुनाई गई।
साथ ही देवघर ट्रेजरी में 60 लाख जुर्माना भी लगाया गया। वहीं, 3 अक्टूबर 2013 में चाईबासा ट्रेजरी से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ और 33.67 करोड़ रुपए निकालने के मामले में पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। साल 2017 से लेकर अब तक जेल की सजा काट रहे हैं।
हालात बिगड़ने के दौरान मिली थी जमानत
हालांकि 17 मार्च 2018 को तबीयत बिगड़ने पर इलाज करवाने के लिए कोर्ट ने 11 मई 2018 को उन्हें छह सप्ताह की जमानत दी थी। आज के जमानत मिलने के बाद दो केस में जमानत मिल चुकी। इसके पहले उन्हें देवघर केस में 2019 में ही जमानत थी।
अभी एक और केस की सजा काटने के लिए उन्हें फिलहाल जेल में ही कैद रहना होगा। दुमका केस में अभी जमानत नहीं मिली है।
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