ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल में देरी पर हर साल 1 हजार लगेगी पेनल्टी

भोपाल। ड्राइविंग लाइसेंस में अब तारीख निकलने के बाद यदि आपने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल कराया, तो एक हजार रुपए पेनल्टी लगेगी। सालभर बीतने के बाद फिर इतनी ही पेनल्टी लगेगी, यानी जितनी देरी उतनी ज्यादा पेनल्टी देना होगी। यह एक मार्च से परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। उल्लेखनीय है कि हर साल करीब 20 से 25 फीसदी आवेदक लाइसेंस रिन्युअल नहीं करते है। इसको देखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। दरअसल, परिवहन विभाग में हाल ही में शुरू हुई आॅनलाइन रिन्युअल की व्यवस्था के बाद फीस बढ़ा दी है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल में वन टाइम पेनल्टी लगती थी। इसको अब खत्म कर दिया। यदि किसी का ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल की तारीख से दो साल बाद रिन्युअल होगा तो दो हजार रुपए पेनल्टी लगेगी। पहले सिर्फ एक हजार रुपए ही पेनल्टी लगती थी।
डुप्लीकेट लाइलेंस की दो रुपए फीस बढ़ाई
तो वहीं परिवहन विभाग ने डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की फीस बढ़ा दी है। अब इसके लिए आवेदको 200 रुपए अधिक देना होगा। यानी पहले जहां 474 रुपए लगते थे। अब आवेदकों को 674 रुपए देना होगा।
भोपाल सहित 35 जिलों में आॅनलाइन सुविधा शुरू
परिवहन विभाग ने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) का डुप्लीकेट, नवीनीकरण, एंडोर्समेंट, एड्रेस चेंज जैसी पांच सुविधाएं भोपाल सहित 35 जिलों में शुरू कर दी हैं। इसके पहले यह सुविधा आगर मालवा में ट्रायल के तौर पर शुरू की गई थी। लेकिन धीरे-धीरे सुविधा का विस्तार कर भोपाल सहित 35 जिलों तक इसे शुरू कर दिया गया। एनआईसी के हेड राजीव अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही इस सुविधा को सभी 51 जिलों में शुरू कर दिया जाएगा। भोपाल के अलावा उज्जैन, ग्वालियर, सागर, अनूपपुर व उमरिया वे जिले हैं, जिनमें हाल ही में इस सुविधा को शुरू किया गया है। जबकि फरवरी के दूसरे सप्ताह के दौरान इंदौर व शिवपुरी जिलों में इसकी शुरूआत कर दी गई थी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कोई भी सेवा आॅफ लाइन नहीं रह गई है।
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