प्रदेश में खुलेंगे 40 स्क्रैप सुविधा केंद्र छह लाख 95 हजार वाहनों होंगे डिस्पोजल

भोपाल। केंद्र सरकार द्वार घोषित वाहन स्क्रैप पॉलिसी को प्रदेश में लागू कर दिया है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद प्रदेशभर के करीब 6 लाख 95 हजार से अधिक वाहन इलेक्ट्रिक स्क्रैप सेंटर पर कटेंगे या यानी इनका डिस्पोजल होगा। इसके लिए प्रदेश भर में परिवहन विभाग ने 40 स्क्रैप सुविधा केंद्र खोलने की तैयारी कर ली है। साथ ही आवेदन मंगवाएं हैं। इतना नहीं एक अक्टूबर 2022 से 15 से अधिक पुराने सरकारी वाहनों का अनिवार्य रूप से डिस्पोजल होगा। प्रदेश पुलिस विभाग के पास ऐसे करीब 2800 से अधिक वाहन हैं। जोकि 15 साल से अधिक साल पुराने है। वहीं भोपाल में करीब 13 हजार कॉर्मशियल वाहन है। जिनका स्क्रैप पॉलिसी के तहत डिस्पोजल किया जाएगा। स्क्रैप सुविधा केंद्र में वाहनों का डिस्पोजल कराने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट को देखाकर नया वाहन खरीदने पर 15 से 25 फीसदी तक लाइफ टाइम टैक्स में छूट मिल सकेगी।
15 साल तक वाहन की आयु
अभी दो और चार पहिया वाहन की आयु 15 साल है। इसके बाद यदि वाहन की फिटनेस मानकों के अनुसार रहती है तो फिर से 5 साल के लिए री-रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग करता है। इसके लिए वाहन की कीमत के अनुसार
रजिस्ट्रेशन फीस वाहन मलिक को देनी पड़ती है। अभी 20 साल बाद भी ऐसे वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन फिटनेस होने पर कराया जा सकता है। वहीं कॉमर्शियल वाहन की उम्र 15 साल है। अंतरराज्यीय रूट पर अभी 10 साल और राज्य के अंदर 15 साल पुरानी यात्री बसों को चलाने की मंजूरी है। लेकिन नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी लागू हो गई है। 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहन जबकि 20 साल पुराने निजी वाहन कंडम की श्रेणी में आ गए हैं।
स्क्रैप सुविधा केंद्र का लाइसेंस लेने के लिए यह है प्रक्रिया
परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने बताया कि रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैप सुविधा केंद्र खोलने के लिए कोई भी व्यक्ति फर्म,सोसाइटी,कंपनी या ट्रस्ट परिवहन आयुक्त कार्यालय में आवेदन कर सकते है। आवेदन के साथ एक लाख रुपए का गैर-वापसी योग्य शुल्क देय होगा। साथ ही 10 लाख रुपए की अनेंस्ट मनी बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगी। आवेदन के पास आॅरेंज जोन में औद्योघिक क्षेत्र में भूमि होना जरूरी है। रजिस्ट्रर्ड वाहन स्क्रैप सुविधा केंद्र का रजिस्ट्रेशन दस साल के लिए किया जाएगा। जिसका नवीनीकरण दस साल के लिए किया जा सकेंगा।
रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी छूट
स्क्रैप किए गए वाहन के बदले नए वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन नि:शुल्क होगा। ऐसे वाहनों पर प्रदेश सरकार मोटरयान कर में 15 फीसद तक गैर परिवहन यानों के मोटरयान कर में 25 फीसदी तक छूट प्रदान कर सकता है।
प्रदेश में वाहन स्क्रैप पॉलिसी लागू हो गई है
प्रदेशभर में वाहन स्क्रैप पॉलिसी को लागू कर दी गई है। इसके लिए 40 सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। एक बार में दस साल के लिए इसका लाइसेंस दिया जाएगा।
मुकेश कुमार जैन,परिवहन आयुक्त
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