NAVRATRI 2023; गरबा उत्सव को लेकर प्रशासन ने समय सीमा की तय, इन चीजों पर लगाई गई रोक, दिशा निर्देश जारी

बालाघाट ; नवरात्रि के 9 दिन का पर्व मां दुर्गा की साधना और आराधना का पर्व है। जिसकी शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रहा है। नवरात्री के 9 दिन भक्त मातारानी की भक्ति में लीन रहते है और दिल खोलकर गरबा करते है। लेकिन इस बार प्रशासन द्वारा गरबा करने के लिए समय सीमा जारी कर दिया है। जिसके चलते लोग काफी निराश है। इसके साथ ही गरबा पंडाल में फिल्मी गानों पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही पिछली बार की तरह इस बार भी गरबा पंडाल पर परिचय पत्र दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।
रात 10 बजे के बाद डीजे के संचालन पर लगी रोक
इसके साथ ही पर्व को देखते हुए हाल ही में बालाघाट पुलिस की बैठक की गई। बैठक का आयोजन पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया था। जिसमे एसडीएम गोपाल सोनी और सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा सहित अन्य पुलिस कर्मी और अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही आयोजन के दौरान धारा 144 का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गया है। इसके साथ ही समय सीमा को ध्यान में रखते हुए रात 10 बजे के बाद डीजे के संचालन पर रोक लगा दी गई। विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दिया है। जिसकी वजह से गरबा का आयोजन रात 12 बजे की जगह 10 बजे तक कर दिया है। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त करवाई
सीएसपी मिश्रा ने बताया कि इस बार नवरात्र पर्व के दौरान आदर्श आचार संहिता भी लागू रहेगी, इसलिए नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। रात दस बजे के बाद गरबा के आयोजनों पर रोक रहेगी। आयोजक शाम को अपनी सुविधा अनुसार गरबा शुरू कर सकते हैं, लेकिन रात दस बजे के बाद डीजे आदि बंद रहेंगे। दुर्गा पंडालों में आयोजनों के लिए सक्षक अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। ऐसे आयोजनों में राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। इसके साथ ही बालाघाट नगरीय सहित आसपास के क्षेत्रों में 70 से अधिक दुर्गा पंडाल स्थापित किए जा रहे हैं। सीएसपी मिश्रा ने बताया कि शहर में इस बार छह स्थानों में गरबा का आयोजन किया जाएगा, जहां शांति व्यवस्था के लिए आयोजकों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
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