Sex Change case: एक और महिला कांस्टेबल ने sex change करने की मांग, सरकार ने दी अनुमति

भोपाल ; मध्यप्रदेश में एक बार फिर एक महिला अपना लिंग परिवर्तन करने जा रही है। जिसको लेकर सरकार द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। बता दें कि भोपाल की महिला पुलिस कांस्टेबल को अपना सेक्स चेंज कर पुरुष बनने की इजाज़त दे दी गई है। महिला कॉन्स्टेबल बचपन से जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित थी। जिसकी वजह से उसे लोग समझ नहीं पाते थे। जिसकी वजह से उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस वजह से लंबे समय से महिला सेक्स चेंज की मांग कर रही थी। जिसको लेकर आज यानि की 14 अगस्त को आखिरकार सरकार द्वारा अनुमति दे दी गई है। यह प्रदेश में दूसरी बार है जब किसी महिला ने सेक्स चेंज की मांग की हो।
प्रदेश में दूसरी बार महिला कांस्टेबल करेगी सेक्स चेंज
बता दें कि रतलाम जिले में पदस्थ महिला आरक्षक किरण (परिवर्तित नाम) को लिंग परिवर्तन की अनुमति पुलिस महानिदेशक ने प्रदान की। प्रदेश में यह दूसरा मामला है, जिसमें राज्य शासन द्वारा sex change क़ी अनुमति दी गई है। इससे पहले 2021 में निवाड़ी में पदस्थ एक महिला पुलिस कांस्टेबल को ‘सेक्स चेंज’ करने की इजाजत दी गई थी। हालांकि लिंग परिवर्तन के बाद नौकरी में महिलाओं को प्राप्त होने वाली सुविधाएं नहीं मिलेगी।
राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सकों की ओर से की गई पुष्टि
महिला आरक्षक को बचपन से जेंडर आइडेंटिटी डिसआर्डर की समस्या थी और इसकी पुष्टि राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सकों की ओर से भी की गई थी। इसलिए संबंधित महिला आरक्षक की ओर से लिंग परिवर्तन कराने के संबंध में विधिवत आवेदन, शपथ पत्र और भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर प्रदेश पुलिस मुख्यालय को भेजा गया था। जिस पर आज आदेश जारी हो गए है। जल्द ही महिला की सर्जरी करवाई जाएगी। जानकारी के अनुसार महिला की सर्जरी दिल्ली में की जा सकती है।
जानें क्या है सेक्स चेंज की प्रक्रिया
असल में सेक्स चेंज एक सर्जरी है। जिसमें किसी पुरूष को महिला बनाया जा सकता है और महिला को पुरूष बनाया जा सकता है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर भी अपना सेंक्स चेंज करवा सकते हैं। इस तरह के सेक्स चेंज कराने की प्रक्रिया प्लास्टिक सर्जन के द्वारा की जाती है। हालांकि सेक्स चेंज कराने के बावजूद व्यक्ति बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। यानी सेक्स चेंज कराने के बाद पुरूष और स्त्री महिला बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती है।
भारत में sex change पूरी तरह से कानूनी है
रिअसाइनमेंट सर्जरी वेबसाइट के फाउंडर और सर्जरी के लिए कंसल्टेंसी देने वाले केशव सोलंकी के अनुसार भारत में यह पूरी तरह से कानूनी है। लेकिन केवल 18 साल और उससे ज्यादा की उम्र के लोग अपनी मर्जी से सेक्स चेंज करवा सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हों दो मनोचिकित्सक से अप्रूवल लेना होता है। जिसमें मनोचिकित्सक 6 महीने चक सेक्स चेंज कराने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की निगरानी और काउंसलिंग करता है। और उसके सर्टिफिकेशन के बाद ही सर्जरी की जाती है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS