आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से मिली जमानत, धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला

आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से मिली जमानत, धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला
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विधायक आरिफ मसूद ने इस सभा की अनुमति नहीं ली थी और जो बयानबाजी की थी उस पर राज्य शासन ने आपत्ति दर्ज की थी। पढ़िए पूरी खबर-

जबलपुर। भोपाल के इकबाल मैदान पर प्रदर्शन कर धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में फंसे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। उन्हें शुक्रवार सुबह हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। पुलिस ने उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में छह लोगों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। सिर्फ मसूद की गिरफ्तारी होना शेष रह गई थी।

बता दें फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा की गई एक टिप्पणी से नाराज होकर भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इकबाल मैदान में एक सभा को संबोधित करते हुए बयानबाजी की थी। विधायक आरिफ मसूद ने इस सभा की अनुमति नहीं ली थी और जो बयानबाजी की थी उस पर राज्य शासन ने आपत्ति दर्ज की थी। भोपाल की विशेष कोर्ट में उनके खिलाफ धारा 153A के तहत मामला कायम किया गया था, जिस पर भोपाल अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनके खिलाफ भोपाल कोर्ट में ही आपदा प्रबंधन और कुछ अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज की गयी।

इस पर भोपाल कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के द्वारा अग्रिम जमानत के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। इसकी सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय पाल ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया की दोनों ही मामलों की FIR में समानता नहीं है और एक में शिकायतकर्ता मौके पर मौजूद ही नहीं थे। ऐसे में आरिफ मसूद के खिलाफ मामला नहीं बनता है और उन्हें अग्रिम जमानत दिया जाना चाहिए। इस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत देकर राहत प्रदान की है।

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