राजगढ़ : शादी समारोह में गोली मारकर हत्या करने वाला गिरफ्तार, हथियार भी बरामद

राजगढ़। बारात निकासी के दौरान प्रतिबंधित हर्ष फायर के बाद भी शादी समारोह में बंदूक से गोली चलाकर हत्या करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। इसके साथ ही लाइसेंसी 12 बोर हथियार भी जब्त किया गया है। आरोपी के लाइसेंस धारक पत्नी के विरुद्ध भी वैधानिक कारवाई की जा रही है।
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले थाना कालीपीठ क्षेत्र अंतर्गत एक भयाक्रांत कर देने वाली घटना घटित हुई, घटना के दौरान करीब 12 साल के बालक की हत्या हो गई। मामला कुछ इस प्रकार है कि ग्राम नेवज थाना सुठालिया के निवासी नारायण सिंह की शादी ग्राम लहरची थाना कालीपीठ में निवासरत चंद्रकला से होना थी। शादी के दौरान 100 मीटर दूर एक व्यक्ति ने आसमान की ओर अपनी बंदूक की नाल करते हुए गोली चला दी, जिससे गांव लहरची में निवासरत 12 साल के बालक की मृत्यु हो गई।
मामले की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं फरियादी की सूचना पर अपराध सदर में देहाती नालसी लेकर थाना वापस आए एवं अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना कालीपीठ में अपराध क्रमांक 382/20 धारा 302 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त गंभीर प्रकरण के बारे में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने पर जिला पुलिस कप्तान द्वारा मामले में एक टीम गठित कर तत्काल आरोपी की पतारसी करने सहित उसकी गिरफ्तारी के कड़े निर्देश दिए गए। जिले में घटित यह मामला गंभीर श्रेणी का है, चूंकि शासन द्वारा शादी समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों में हर्ष फायर को प्रतिबंधित कर रखा है फिर भी लोग गाहे-बगाहे हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते इस प्रकार घटित घटना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश शुरू कराई गई।
प्रकरण में थाना प्रभारी कालीपीठ उप निरीक्षक जितेंद्र चौहान द्वारा अपनी टीम के साथ मामले के आरोपी के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया जिस पर आस-पास मौजूद गवाहों के बयानों के आधार पर एवं वीडियो फुटेज के आधार पर ग्राम नेवज थाना सुठालिया क्षेत्र में निवासरत गोविंद सोंधीया के बारे में जानकारी हासिल की गई वहीं पुलिस ने देर न करते हुए आरोपी को अपने शिकंजे में ले लिया।
मेमोरेंडम के आधार पर आरोपी के कब्जे से एक 12 बोर बंदूक दो नाल, एक खाली खोखा एवं तीन जिंदा राउंड सहित शस्त्र लाइसेंस विधिवत ज़ब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई जारी है, चूंकि शस्त्र लाइसेंस आरोपी की पत्नी ममता बाई के नाम पर रजिस्टर्ड है मामले में अभियोजन अधिकारी से राय लेकर लाइसेंस धारी के विरुद्ध भी उचित धाराओं में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
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