Bhopal-Jabalpur Railway : अब पुलिस को भी लेना होगा ट्रेन का टिकट, नहीं तो होगी जेल कार्रवाई

Bhopal-Jabalpur Railway : भारतीय रेलवे ने एक आदेश जारी कर कहा है कि अब बिना टिकट यात्रा करने वाले पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला पुलिस कर्मचारियों और रेलवे टिकट स्टाफ के बीच हुए बिना टिकट यात्रा करने के विवाद के बाद लिया गया है।
डिविजनल रेलवे मैनेजर कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है। कि यात्रा के दौरान अगर वातानुकूलित स्लीपर कोच में कोई पुलिसकर्मी बिना टिकट के यात्रा करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सहायक वाणिज्य प्रबंधक पंकज कुमार दुबे ने जारी कर टिकट चेकिंग स्टाफ को दिया है।
रेलवे के इस आदेश को लेकर निचले स्तर के पुलिसकर्मीयों में रोष व्याप्त हैं। पुलिसकर्मीयों का कहना है कि उन्हें कई बार जबलपुर में पेशी अटेंड करने के लिए ट्रेन से यात्रा करनी होती है। कई बार इमरजेंसी सेवाओं में भी यात्रा करना होता है।
बिना टिकट यात्रा पर क्या है जुर्माना?
आकपो बता दें कि ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत जुर्माना लगाया जाता है। अगर ट्रेन में कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करते पाए जाता है तो टिकट चेकिंग स्टाफ यात्री से जिनती यात्रा की है उतनी दूरी का किराया बसूलता है या फिर जहां से ट्रेन चली है वहां तक का किराया बसूलता है। इस बसूली में अतिरिक्त 250 रुपये जोड़े जाते है। इसके अलावा ट्रेन का सामान्य किराया वसूला जा सकता है।
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