Bhopal News : 3 दिन बाद हटेंगे ग्रीन बेल्ट एरिया के 692 अतिक्रमण

Bhopal News : 3 दिन बाद हटेंगे ग्रीन बेल्ट एरिया के 692 अतिक्रमण
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की सख्ती के बाद बाद जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। एनजीटी ने भोपाल ग्रीन बेल्ट एरिया की 692 लोकेशनों से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था

भोपाल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की सख्ती के बाद बाद जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। एनजीटी ने भोपाल ग्रीन बेल्ट एरिया की 692 लोकेशनों से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था, जिसको लेकर गुरुवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के अफसरों की बैठक बुलाई। कलेक्टर ने तीन दिन में एक्शन प्लान बनाकर अतिक्रमणों को हटाने की बात कही। कलेक्टर ने बताया कि एनजीटी के निर्देशों के तहत ग्रीन बेल्ट एरिया के चिन्हित अतिक्रमणों को हटाया जाना है, जिसके लिए शुक्रवार को टीम गठित की जाएंगी। सोमवार से यह अमला अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरु करेगा। इस मौके पर डीएफओ आलोक पाठक, निगम कमिश्नर फ्रैंक नोबल ए., एडीएम हरेंद्र नारायण समेत अन्य अफसर मौजूद थे।

इन क्षेत्रों से हटाए जाएंगे अवैध कब्जे

इस कैटगरी के सबसे ज्यादा अतिक्रमण अयोध्या नगर बायपास रोड पर हैं। इसके साथ नीलबड़ से मुगालिया छाप, पटेल नगर बायपास से 11 मील रोड, करोंद बायपास रोड भानपुरा चौराहा से आशाराम बापू चौराहा पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण हैं। इन अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

कमर्शियल भवनों में देखेंगे पार्किंग

कलेक्टर ने निगम कमिश्नर से कहा कि पांच साल में कमर्शियल निर्माण की परमिशन की जांच की जाए। इसके साथ पार्किंग व्यवस्था का निरीक्षण करवाएं। यह तय किया जाए कि पार्किंग जगह का उपयोग भी किया जा रहा हो। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो।

एनजीटी ने यह दिए थे आदेश

तीन महीने पहले एनजीटी ने भोपाल की कलियासोत नदी के संरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। एनजीटी ने नदी किनारे 33 मीटर यानी, करीब 100 फीट नो-कंस्ट्रक्शन जोन करने के आदेश दिया था। दो महीने में दोनों किनारों से सभी अतिक्रमण को हटाकर ओपन स्पेस और ग्रीन बेल्ट विकसित करने को कहा था। सरकार को 31 दिसंबर तक पूरी प्रोसेस खत्म करना होगी और अगले साल 15 जनवरी को रिपोर्ट पेश करना होगी, जिसके तहत अतिक्रमण हटाने का काम शुरु किया जा रहा है।

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